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Mau News: नगर के सीओ को नोटिस जारी, कोर्ट ने स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया
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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आख्या न देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडेय को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
साथ ही न्यायालय के समक्ष 29 अगस्त 2025 के संबंध में स्पष्ट जांच आख्या एवं स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है। सीजेएम ने कहा है कि कोर्ट की ओर से 14 नवंबर 2025 को आख्या मांगी गई थी, लेकिन क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी पांडेय ने आख्या नहीं पेश की है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। इससे ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर मामले को विलंबित किया जा रहा है। सीओ को दिए नोटिस में उन्होंने कहा कि सीओ की ओर से अज्ञात कारणों से अनुचित लाभ लेने के लिए उपरोक्त जांच आख्या कोर्ट के सामने पेश नहीं की जा रही है। इस कारण मुकदमें की सुनवाई में देरी हो रही है।
सीजेएम कोर्ट में मुकदमा संख्या 02/2018, संतोष कुमार बनाम विद्यासागर आदि मुकदमा अपराध संख्या 170/2017 की पत्रावली विचाराधीन है। इसमें कोर्ट ने 29 अगस्त का अनुपालन सम्यक रूप से नहीं किया गया है। इससे पहले कोर्ट की ओर से 14 नवंबर को आख्या मांगी गई थी। लेकिन क्षेत्राधिकारी नगर ने आख्या प्रेषित नहीं की। इस मामले में सीओ को 29 नवंबर को न्यायालय के समक्ष पेश होकर 29 अगस्त को मांगी गई आख्या और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है।
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साथ ही न्यायालय के समक्ष 29 अगस्त 2025 के संबंध में स्पष्ट जांच आख्या एवं स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है। सीजेएम ने कहा है कि कोर्ट की ओर से 14 नवंबर 2025 को आख्या मांगी गई थी, लेकिन क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी पांडेय ने आख्या नहीं पेश की है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। इससे ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर मामले को विलंबित किया जा रहा है। सीओ को दिए नोटिस में उन्होंने कहा कि सीओ की ओर से अज्ञात कारणों से अनुचित लाभ लेने के लिए उपरोक्त जांच आख्या कोर्ट के सामने पेश नहीं की जा रही है। इस कारण मुकदमें की सुनवाई में देरी हो रही है।
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सीजेएम कोर्ट में मुकदमा संख्या 02/2018, संतोष कुमार बनाम विद्यासागर आदि मुकदमा अपराध संख्या 170/2017 की पत्रावली विचाराधीन है। इसमें कोर्ट ने 29 अगस्त का अनुपालन सम्यक रूप से नहीं किया गया है। इससे पहले कोर्ट की ओर से 14 नवंबर को आख्या मांगी गई थी। लेकिन क्षेत्राधिकारी नगर ने आख्या प्रेषित नहीं की। इस मामले में सीओ को 29 नवंबर को न्यायालय के समक्ष पेश होकर 29 अगस्त को मांगी गई आख्या और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है।