{"_id":"696d4390ce66a5c53b0be0a0","slug":"three-murder-suspects-who-committed-crimes-after-being-released-on-bail-have-been-charged-under-the-gangster-act-mau-news-c-295-1-mau1002-139512-2026-01-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau News: जमानत के बाद बाहर आकर वारदात करने वाले हत्या के तीन आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट लगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mau News: जमानत के बाद बाहर आकर वारदात करने वाले हत्या के तीन आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट लगा
विज्ञापन
विज्ञापन
- जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई, चार मार्च 2024 को बकराबाद में घर से 500 मीटर दूर मिला था दीपक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी
मऊ। जिलाधिकारी के आदेश पर हलधरपुर थाने की पुलिस ने युवक की हत्या के तीन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के बकराबाद गांव निवासी सत्यानंद चौहान, सुभाष चंद्र चौहान और अभिषेक चौहान पर गांव के रहने वाले दीपक चौहान (24) की हत्या का आरोप है। इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान जांच में पुलिस को पता चला कि ये तीनों जेल से बाहर आने के बाद भी कई वारदातों में लिप्त रहे।
27 दिसंबर को जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए अनुमोदन किया था। इसके बाद एएसपी ने एक जनवरी और एसपी ने सात जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के तहत तक की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसके बाद 16 जनवरी को इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा। पुलिस के मुताबिक हलधरपुर थाना क्षेत्र के बकराबाद गांव निवासी सत्यानंद चौहान शातिर किस्म का बदमाश है। इस पर गैंग के सदस्य सुभाषचंद चौहान (39) और अभिषेक चौहान (20) के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप है। चार मार्च 2024 की रात बकराबाद गांव निवासी दीपक चौहान (24) का शव घर से 500 मीटर दूर सड़क के किनारे पड़ा मिला था। परिजनों ने बताया कि तीन मार्च 2024 की रात किसी ने फोन करके दीपक को बुलाया था। सुबह उसका शव घर से 500 मीटर दूर मिला था। दीपक के गले पर निशान मिले थे। बहन खुशबू की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पांच मार्च को पुलिस ने चकरा हाल्ट के पास से सत्यानंद चौहान, सुभाष चौहान और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने 27 अप्रैल 2024 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जो विचाराधीन है।
-- -- -- -
इनसेट
इनके कृत्य से आसपास के लोग त्रस्त हैं। इनका क्षेत्र में भय और आतंक व्याप्त है। आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई।
- जितेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष, हलधरपुर
Trending Videos
संवाद न्यूज एजेंसी
मऊ। जिलाधिकारी के आदेश पर हलधरपुर थाने की पुलिस ने युवक की हत्या के तीन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के बकराबाद गांव निवासी सत्यानंद चौहान, सुभाष चंद्र चौहान और अभिषेक चौहान पर गांव के रहने वाले दीपक चौहान (24) की हत्या का आरोप है। इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान जांच में पुलिस को पता चला कि ये तीनों जेल से बाहर आने के बाद भी कई वारदातों में लिप्त रहे।
27 दिसंबर को जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए अनुमोदन किया था। इसके बाद एएसपी ने एक जनवरी और एसपी ने सात जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के तहत तक की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसके बाद 16 जनवरी को इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा। पुलिस के मुताबिक हलधरपुर थाना क्षेत्र के बकराबाद गांव निवासी सत्यानंद चौहान शातिर किस्म का बदमाश है। इस पर गैंग के सदस्य सुभाषचंद चौहान (39) और अभिषेक चौहान (20) के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप है। चार मार्च 2024 की रात बकराबाद गांव निवासी दीपक चौहान (24) का शव घर से 500 मीटर दूर सड़क के किनारे पड़ा मिला था। परिजनों ने बताया कि तीन मार्च 2024 की रात किसी ने फोन करके दीपक को बुलाया था। सुबह उसका शव घर से 500 मीटर दूर मिला था। दीपक के गले पर निशान मिले थे। बहन खुशबू की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पांच मार्च को पुलिस ने चकरा हाल्ट के पास से सत्यानंद चौहान, सुभाष चौहान और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने 27 अप्रैल 2024 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जो विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इनसेट
इनके कृत्य से आसपास के लोग त्रस्त हैं। इनका क्षेत्र में भय और आतंक व्याप्त है। आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई।
- जितेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष, हलधरपुर
