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कपसाड़ कांड : पारस सोम की उम्र के मामले में अब सुनवाई 20 मार्च को होगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में सुनीता की हत्या और उसकी बेटी रूबी के अपहरण के आरोप में जेल में बंद पारस सोम की उम्र को लेकर मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। मंगलवार को एसपी पब्लिक स्कूल कपसाड़ के शिक्षक वीरेंद्र कुमार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश हुए और कक्षा चार का रिकॉर्ड भी दिखाया। बताया कि उन्होंने पारस सोम को कक्षा चार में पढ़ाया है। इस मामले में वादी पक्ष ने बोर्ड के समक्ष शिक्षक से जिरह करने के लिए समय मांगा है। जिसमें 20 मार्च की तारीख लगी है।
गत आठ मार्च का कपसाड़ कांड हुआ था। आरोपी पारस सोम गांव की ही अनुसूचित जाति की सुनीता की फरसे से हत्या कर उसकी बेटी रूबी का अपहरण कर भागा था। दस मार्च को पुलिस ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर पारस सोम पकड़ा था और सकुशल रूबी को तलाश लिया था। रूबी के बयान कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया था जबकि आरोपी पारस सोम को कोर्ट में पेश करने के बाद चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में भेज दिया था। पारस सोम तब से ही जेल में बंद है।
पारस के परिजनों की अर्जी पर एससी-एसटी कोर्ट में नाबालिग घोषित करने के लिए दी थी। अब यह प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। इस प्रकरण की जांच कर रहे सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार्जशीट भी दाखिल की है। पारस सोम को रिमांड पर लिया गया था, लेकिन उसके कब्जे से कुछ नहीं मिला था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव राणा उर्फ संजू ने बताया कि प्राइमरी का रिकॉर्ड बोर्ड ने तलब किया है, जो पेश भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर वादी पक्ष ने बोर्ड के समक्ष शिक्षक से जिरह करने की अनुमति मांगी है। जिस पर बोर्ड ने 20 मार्च की तारीख लगाई है। 20 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी।
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मेरठ। सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में सुनीता की हत्या और उसकी बेटी रूबी के अपहरण के आरोप में जेल में बंद पारस सोम की उम्र को लेकर मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। मंगलवार को एसपी पब्लिक स्कूल कपसाड़ के शिक्षक वीरेंद्र कुमार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश हुए और कक्षा चार का रिकॉर्ड भी दिखाया। बताया कि उन्होंने पारस सोम को कक्षा चार में पढ़ाया है। इस मामले में वादी पक्ष ने बोर्ड के समक्ष शिक्षक से जिरह करने के लिए समय मांगा है। जिसमें 20 मार्च की तारीख लगी है।
गत आठ मार्च का कपसाड़ कांड हुआ था। आरोपी पारस सोम गांव की ही अनुसूचित जाति की सुनीता की फरसे से हत्या कर उसकी बेटी रूबी का अपहरण कर भागा था। दस मार्च को पुलिस ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर पारस सोम पकड़ा था और सकुशल रूबी को तलाश लिया था। रूबी के बयान कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया था जबकि आरोपी पारस सोम को कोर्ट में पेश करने के बाद चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में भेज दिया था। पारस सोम तब से ही जेल में बंद है।
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पारस के परिजनों की अर्जी पर एससी-एसटी कोर्ट में नाबालिग घोषित करने के लिए दी थी। अब यह प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। इस प्रकरण की जांच कर रहे सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार्जशीट भी दाखिल की है। पारस सोम को रिमांड पर लिया गया था, लेकिन उसके कब्जे से कुछ नहीं मिला था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव राणा उर्फ संजू ने बताया कि प्राइमरी का रिकॉर्ड बोर्ड ने तलब किया है, जो पेश भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर वादी पक्ष ने बोर्ड के समक्ष शिक्षक से जिरह करने की अनुमति मांगी है। जिस पर बोर्ड ने 20 मार्च की तारीख लगाई है। 20 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी।