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Mirzapur News: जिम में धर्मांतरण मामले के गैंग लीडर इमरान की डेढ़ करोड़ की जमीन कुर्क
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देहात कोतवाली में जिम में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण कराने की प्राथमिकी दर्ज
वीडियो फोटो-10
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। जिम में धर्मांतरण मामले में आरोपी गैंग लीडर इमरान के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अवैध गतिविधियों से अर्जित करीब डेढ़ करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शुक्रवार को कोरांव क्षेत्र में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
जिम में धर्मांतरण मामले में देहात कोतवाली में दर्ज उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के मामले में इमरान को गैंग लीडर बताया गया है। आरोपी अपने भाइयों और अन्य आरोपियों के साथ जेल में बंद है। पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई कर रही है।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार कोरांव, थानाध्यक्ष पड़री प्रदीप कुमार सिंह, कोरांव पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क की गई। देहात कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी से संबंधित गैंग लीडर इमरान, निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना, कोतवाली कटरा की ग्राम कोरांव स्थित मौजा तिरसठ में 1.05960 हेक्टेयर जमीन (सह खातेदार) कुर्क की गई। जमीन की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई है। इमरान के खिलाफ मिर्जापुर और वाराणसी के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जालसाजी, धमकी समेत कई धाराओं में आठ मामले दर्ज हैं।
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आठ मुकदमे दर्ज हैं गैंग लीडर पर
इमरान के खिलाफ वर्ष 2015 में पड़री थाने में मारपीट, चोरी, धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष 2023 और 2024 में वाराणसी और मिर्जापुर में जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई। वर्ष 2025 में भी वाराणसी और मिर्जापुर में मुकदमे दर्ज हुए। वर्ष 2026 में कोतवाली देहात में दो प्राथमिकी और गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई।
ये है मामला
देहात कोतवाली में 19 जनवरी को दो युवतियों ने जिम में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि केजीएन (ख्वाजा गरीब नवाज) की तीन शाखाओं, बी फिट और आयरन फायर जिम में आने वाली लड़कियों से दोस्ती कर जिम संचालक और ट्रेनर अश्लील वीडियो बनाकर रुपये वसूलते थे। उन का शारीरिक शोषण करने और बुर्का पहनाकर, मजार पर ले जाकर कलमा पढ़ाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है। मामले में पुलिस गैंग लीडर इमरान खान, मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर, सादाब, जीआरपी सिपाही इरशाद, फरीद अहमद, मौलवी खलीलुर्रहमान, अशफाक और उसके मौसेरे भाई साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
अब तक साढ़े 13 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क
इमरान और उसके भाई जहीर की 11 करोड़ 66 लाख 35 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी थी। इसके बाद 12 जुलाई को इमरान की 50 लाख रुपये की जमीन भी कुर्क की गई थी। सात अगस्त की 1.50 करोड़ रुपये की कुर्की समेत सभी कार्रवाईयों को जोड़ें तो इमरान से जुड़ी अब तक की कुर्क संपत्ति का कुल बाजार मूल्य 13 करोड़ 66 लाख 35 हजार रुपये है।
वर्जन
“जिम जिहाद के गैंग लीडर इमराम की डेढ़ करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिम धर्मांतरण के आरोपियों की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क करने की कार्रवाई जारी रहेगी।”
अपर्णा रजत कौशिक, पुलिस अधीक्षक
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वीडियो फोटो-10
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। जिम में धर्मांतरण मामले में आरोपी गैंग लीडर इमरान के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अवैध गतिविधियों से अर्जित करीब डेढ़ करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शुक्रवार को कोरांव क्षेत्र में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
जिम में धर्मांतरण मामले में देहात कोतवाली में दर्ज उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के मामले में इमरान को गैंग लीडर बताया गया है। आरोपी अपने भाइयों और अन्य आरोपियों के साथ जेल में बंद है। पुलिस आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई कर रही है।
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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार कोरांव, थानाध्यक्ष पड़री प्रदीप कुमार सिंह, कोरांव पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क की गई। देहात कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी से संबंधित गैंग लीडर इमरान, निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना, कोतवाली कटरा की ग्राम कोरांव स्थित मौजा तिरसठ में 1.05960 हेक्टेयर जमीन (सह खातेदार) कुर्क की गई। जमीन की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई है। इमरान के खिलाफ मिर्जापुर और वाराणसी के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जालसाजी, धमकी समेत कई धाराओं में आठ मामले दर्ज हैं।
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आठ मुकदमे दर्ज हैं गैंग लीडर पर
इमरान के खिलाफ वर्ष 2015 में पड़री थाने में मारपीट, चोरी, धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष 2023 और 2024 में वाराणसी और मिर्जापुर में जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई। वर्ष 2025 में भी वाराणसी और मिर्जापुर में मुकदमे दर्ज हुए। वर्ष 2026 में कोतवाली देहात में दो प्राथमिकी और गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई।
ये है मामला
देहात कोतवाली में 19 जनवरी को दो युवतियों ने जिम में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि केजीएन (ख्वाजा गरीब नवाज) की तीन शाखाओं, बी फिट और आयरन फायर जिम में आने वाली लड़कियों से दोस्ती कर जिम संचालक और ट्रेनर अश्लील वीडियो बनाकर रुपये वसूलते थे। उन का शारीरिक शोषण करने और बुर्का पहनाकर, मजार पर ले जाकर कलमा पढ़ाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है। मामले में पुलिस गैंग लीडर इमरान खान, मोहम्मद शेख अली आलम, फैजल खान, जहीर, सादाब, जीआरपी सिपाही इरशाद, फरीद अहमद, मौलवी खलीलुर्रहमान, अशफाक और उसके मौसेरे भाई साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
अब तक साढ़े 13 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क
इमरान और उसके भाई जहीर की 11 करोड़ 66 लाख 35 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी थी। इसके बाद 12 जुलाई को इमरान की 50 लाख रुपये की जमीन भी कुर्क की गई थी। सात अगस्त की 1.50 करोड़ रुपये की कुर्की समेत सभी कार्रवाईयों को जोड़ें तो इमरान से जुड़ी अब तक की कुर्क संपत्ति का कुल बाजार मूल्य 13 करोड़ 66 लाख 35 हजार रुपये है।
वर्जन
“जिम जिहाद के गैंग लीडर इमराम की डेढ़ करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिम धर्मांतरण के आरोपियों की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क करने की कार्रवाई जारी रहेगी।”
अपर्णा रजत कौशिक, पुलिस अधीक्षक