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Moradabad: चार माह में टोल प्लाजा से गुजरे 1200 ओवरलोड वाहन, एक का चालान नहीं, उठने लगे अफसरों पर सवाल

अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Thu, 13 Nov 2025 01:59 AM IST
सार

मुरादाबाद के टोल प्लाजा से गुजरने वाले 1200 से अधिक ओवरलोड वाहनों का चालान नहीं काटा गया। हर महीने 300 से अधिक ओवरलोड वाहन टोल से गुजरते हैं। इनमें अधिकांश गिट्टी, मोरंग, बालू और मिट्टी लदे ट्रक शामिल हैं।

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1,200 overloaded vehicles passed through the toll plaza in four months, but not a single one was challaned.
टोल प्लाजा
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विस्तार
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अप्रैल से जुलाई तक नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों का चालान अभी तक नहीं किया गया। इस बीच 1200 से अधिक ओवरलोड वाहन टोल प्लाजा से गुजरे हैं। टोल प्लाजा से केवल अगस्त महीने में गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों का ही चालान किया गया है।

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ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर जुर्माने का प्रावधान किया है। टोल प्लाजा अधिकारियों के अनुसार नियामतपुर इक्टोरिया टोल से हर महीने 300 से अधिक ओवरलोड वाहन गुजरते हैं। ओवर लोड चलने वाले वाहनों में गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी आदि की गाड़ियां हैं।
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परिवहन विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अप्रैल मई, जून और जुलाई महीने में टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों का चालान नहीं किया गया है। क्योंकि इस महीने के ओवरलोड वाहनों की सूची टोल प्लाजा से नहीं आई है। अप्रैल से जुलाई तक 1200 से अधिक वाहन टोल प्लाजा से गुजरे हैं।

अगस्त में टोल प्लाजा से गुजरने वाले वालों का चालान कर दिया गया है। टोल कैशियर चिंटू पांडेय ने बताया कि टोल से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों की सूची हर महीने परिवहन विभाग को भेज दी जाती है। आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज ने बताया कि सितंबर महीने में टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों का चालान करने की कार्रवाई की जा रही है।

अक्तूबर महीने में गुजरे 378 ओवरलोड वाहन
नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा से अक्तूबर महीने में 378 ओवरलोड वाहन गुजरें हैं। इसकी सूची परिवहन विभाग को मिल गई है। आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज ने बताया कि अप्रैल से अक्तूबर तक केवल 1113 ओवरलोड वाहनों की सूची आई थी। इसमें 728 ओवरलोड वाहनों का चालान किया गया है। कुछ वाहनों ने 1.20 लाख शुल्क जमा किए हैं।

20 हजार रुपये के चालान का प्रावधान
परिवहन विभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशानुसार ओवरलोड वाहन का 20 हजार रुपये का चालान होता है। इसके साथ उस वाहन पर दो हजार प्रति टन के हिसाब से चालान किया जाता है। इसके अलावा डाइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का भी प्रावधान है।

अप्रैल से लेकर जुलाई तक नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों सूची नहीं आई है। इसके कारण ओवरलोड वाहनों का चालान नहीं किया गया है।- संदीप कुमार पंकज, आरटीओ (प्रशासन)

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