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मुरादाबाद कांग्रेस दफ्तर विवाद: पार्टी को कोर्ट से मामूली राहत, सराफ पक्ष की याचिका खारिज, 25 को अगली सुनवाई

अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 13 Nov 2025 01:41 PM IST
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Moradabad Congress office dispute: Court grants minor relief to party, Saraf side's petition dismissed
मुरादाबाद कांग्रेस दफ्तर विवाद - फोटो : संवाद
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मुरादाबाद कांग्रेस जिला कार्यालय के मामले में पार्टी को मामूली राहत मिली है। सिविल जज सीनियर डिवीजन नम्रता शर्मा की अदालत ने सराफ पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस कमेटी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद दाखिल किया है, जोकि सुनने योग्य नहीं है।

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कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 25 नवंबर तय की है। कोर्ट में संपत्ति विवाद का मुकदमा चलेगा। सराफ पक्ष के पास जमीन की रजिस्ट्री है। जबकि कांग्रेस कमेटी का कार्यालय पहली मंजिल पर है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि दूसरे पक्ष ने कई बार कार्यालय के भवन को नुकसान पहुंचाया। उसे कब्जाने की कोशिश की। इसके बाद पार्टी ने कोर्ट में वाद दायर किया। 

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25नवंबर को होगी मामले की सुनवाई

पार्टी प्रवक्ता सुधीर पाठक ने बताया कि कार्यालय पहली व दूसरी मंजिल पर पिछले 70 साल से चल रहा है। उसमें कई पुराने दस्तावेज व फोटो भी उपलब्ध हैं। कई सामानों को दूसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। सराफ पक्ष ने सात नवंबर को प्रतिकूल कब्जे के खिलाफ प्रार्थनापत्र कोर्ट में दाखिल किया।


कहा कि यह केस विचारणीय नहीं है। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस के बाद अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के खिलाफ दिए गए प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया।

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