फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Allegation of constructing a place of worship on manure pits and newly fallow land.

Moradabad News: खाद के गड्ढे और नवीन परती की भूमि पर धर्मस्थल बनाने का आरोप

Fri, 07 Aug 2026 02:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 07 Aug 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Allegation of constructing a place of worship on manure pits and newly fallow land.
बिलारी। तहसील के अलेहदादपुर और फतेहपुर खास गांव में खाद के गड्ढे और नवीन परती की ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जा करके धर्मस्थल बनाए जाने का आरोप लेखपाल ने लगाया है। क्षेत्रीय लेखपाल ने इस संबंध में मौके की जांच रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय को भेज दी। तहसीलदार न्यायिक की अदालत से दोनों मामलों में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ मौके से बेदखली के आदेश पारित कर दिए गए हैं।
विज्ञापन

तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अलेहदादपुर गांव के रकबे में गाटा संख्या 456 राजस्व अभिलेखों में खाद के गड्ढे दर्ज है। क्षेत्रीय लेखपाल विक्की कुमार सागर ने जब अभिलेखों में दर्ज सरकारी भूमि का मौके पर सत्यापन किया तब लेखपाल के अनुसार खाद के गड्ढों की इस भूमि पर धर्मस्थल बना पाया गया।
विज्ञापन

लेखपाल की ओर से बीती 18 जून को तहसीलदार न्यायिक न्यायालय को जांच रिपोर्ट भेजकर कहा गया कि अलेहदादपुर गांव निवासी नसीम ने खाद के गड्ढों की भूमि पर धर्मस्थल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार न्यायिक बिलारी की अदालत में वाद दर्ज होकर आरोपी को नोटिस जारी किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में 23 जुलाई को अदालत में पहुंचकर बयान दर्ज कराए। तहसीलदार न्यायिक प्रवीण कुमार की अदालत ने नसीम के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित कर दिए। दूसरे मामले में फतेहपुर खास गांव पर तैनात लेखपाल ने बीती 18 जून को तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में रिपोर्ट भेजकर कहा कि ग्राम समाज की नवीन परती की भूमि गाटा संख्या 19 पर फतेहपुर खास गांव निवासी शाकिर ने अवैध कब्जा करके धर्मस्थल बना लिया है। तहसीलदार न्यायिक की अदालत से आरोपी शाकिर को नोटिस जारी किया गया। इस मामले में भी लेखपाल ने अदालत में बयान देकर अपने द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि की। तहसीलदार न्यायिक बिलारी की अदालत से शाकिर के खिलाफ संबंधित भूमि से मौके से बेदखली होने और क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया गया।

तहसीलदार न्यायिक प्रवीण कुमार ने अपनी अदालत में चल रहे दोनों वाद में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी होने की पुष्टि की है। तहसील के नामित वकील ग्रामसभा सौरभ सिंह ने बताया कि तहसीलदार न्यायिक की अदालत ने लेखपाल रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार सुनवाई कर कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों का अनुपालन कराने के लिए राजस्व निरीक्षक को पत्र भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed