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Moradabad News: खाद के गड्ढे और नवीन परती की भूमि पर धर्मस्थल बनाने का आरोप
Fri, 07 Aug 2026 02:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Fri, 07 Aug 2026 02:34 AM IST
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बिलारी। तहसील के अलेहदादपुर और फतेहपुर खास गांव में खाद के गड्ढे और नवीन परती की ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जा करके धर्मस्थल बनाए जाने का आरोप लेखपाल ने लगाया है। क्षेत्रीय लेखपाल ने इस संबंध में मौके की जांच रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय को भेज दी। तहसीलदार न्यायिक की अदालत से दोनों मामलों में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ मौके से बेदखली के आदेश पारित कर दिए गए हैं।
तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अलेहदादपुर गांव के रकबे में गाटा संख्या 456 राजस्व अभिलेखों में खाद के गड्ढे दर्ज है। क्षेत्रीय लेखपाल विक्की कुमार सागर ने जब अभिलेखों में दर्ज सरकारी भूमि का मौके पर सत्यापन किया तब लेखपाल के अनुसार खाद के गड्ढों की इस भूमि पर धर्मस्थल बना पाया गया।
लेखपाल की ओर से बीती 18 जून को तहसीलदार न्यायिक न्यायालय को जांच रिपोर्ट भेजकर कहा गया कि अलेहदादपुर गांव निवासी नसीम ने खाद के गड्ढों की भूमि पर धर्मस्थल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार न्यायिक बिलारी की अदालत में वाद दर्ज होकर आरोपी को नोटिस जारी किया गया।
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लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में 23 जुलाई को अदालत में पहुंचकर बयान दर्ज कराए। तहसीलदार न्यायिक प्रवीण कुमार की अदालत ने नसीम के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित कर दिए। दूसरे मामले में फतेहपुर खास गांव पर तैनात लेखपाल ने बीती 18 जून को तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में रिपोर्ट भेजकर कहा कि ग्राम समाज की नवीन परती की भूमि गाटा संख्या 19 पर फतेहपुर खास गांव निवासी शाकिर ने अवैध कब्जा करके धर्मस्थल बना लिया है। तहसीलदार न्यायिक की अदालत से आरोपी शाकिर को नोटिस जारी किया गया। इस मामले में भी लेखपाल ने अदालत में बयान देकर अपने द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि की। तहसीलदार न्यायिक बिलारी की अदालत से शाकिर के खिलाफ संबंधित भूमि से मौके से बेदखली होने और क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया गया।
तहसीलदार न्यायिक प्रवीण कुमार ने अपनी अदालत में चल रहे दोनों वाद में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी होने की पुष्टि की है। तहसील के नामित वकील ग्रामसभा सौरभ सिंह ने बताया कि तहसीलदार न्यायिक की अदालत ने लेखपाल रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार सुनवाई कर कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों का अनुपालन कराने के लिए राजस्व निरीक्षक को पत्र भेजा गया है।
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तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अलेहदादपुर गांव के रकबे में गाटा संख्या 456 राजस्व अभिलेखों में खाद के गड्ढे दर्ज है। क्षेत्रीय लेखपाल विक्की कुमार सागर ने जब अभिलेखों में दर्ज सरकारी भूमि का मौके पर सत्यापन किया तब लेखपाल के अनुसार खाद के गड्ढों की इस भूमि पर धर्मस्थल बना पाया गया।
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लेखपाल की ओर से बीती 18 जून को तहसीलदार न्यायिक न्यायालय को जांच रिपोर्ट भेजकर कहा गया कि अलेहदादपुर गांव निवासी नसीम ने खाद के गड्ढों की भूमि पर धर्मस्थल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार न्यायिक बिलारी की अदालत में वाद दर्ज होकर आरोपी को नोटिस जारी किया गया।
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लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में 23 जुलाई को अदालत में पहुंचकर बयान दर्ज कराए। तहसीलदार न्यायिक प्रवीण कुमार की अदालत ने नसीम के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित कर दिए। दूसरे मामले में फतेहपुर खास गांव पर तैनात लेखपाल ने बीती 18 जून को तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में रिपोर्ट भेजकर कहा कि ग्राम समाज की नवीन परती की भूमि गाटा संख्या 19 पर फतेहपुर खास गांव निवासी शाकिर ने अवैध कब्जा करके धर्मस्थल बना लिया है। तहसीलदार न्यायिक की अदालत से आरोपी शाकिर को नोटिस जारी किया गया। इस मामले में भी लेखपाल ने अदालत में बयान देकर अपने द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि की। तहसीलदार न्यायिक बिलारी की अदालत से शाकिर के खिलाफ संबंधित भूमि से मौके से बेदखली होने और क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया गया।
तहसीलदार न्यायिक प्रवीण कुमार ने अपनी अदालत में चल रहे दोनों वाद में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी होने की पुष्टि की है। तहसील के नामित वकील ग्रामसभा सौरभ सिंह ने बताया कि तहसीलदार न्यायिक की अदालत ने लेखपाल रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार सुनवाई कर कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों का अनुपालन कराने के लिए राजस्व निरीक्षक को पत्र भेजा गया है।