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भड़काऊ भाषण प्रकरण: सपा नेता आजम खां की बरी को चुनौती, 18 जुलाई को फैसला सुना सकती है कोर्ट
Wed, 08 Jul 2026 08:39 AM IST
Vimal Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: Vimal Sharma
Updated Wed, 08 Jul 2026 08:39 AM IST
सार
सपा नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस मामले में 18 जुलाई को फैसला आने की संभावना है।
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आजम खां
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
सपा नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण के एक मामले में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस मामले में 18 जुलाई को फैसला सुनाए जाने की संभावना है। बहस के दौरान अपीलकर्ता फैसल खां लाला भी कोर्ट में मौजूद रहे।
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आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को सपा नेता आजम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में दिए गए उनके भाषण का वीडियो प्रसारित हुआ था।
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इस मामले में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई थी।
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18 दिसंबर 2025 को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आजम खां को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ फैसल खां लाला ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दायर की थी। मंगलवार को इस अपील पर बहस पूरी हो गई। फैसल खां लाला ने बताया कि मामले में 18 जुलाई को फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
आरपीएस मामले में 21 जुलाई को होगी सुनवाई
सपा नेता आजम खां के आरपीएस स्कूल की फर्जी तरीके से मान्यता लेने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
सपा नेता आजम खां समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ रामपुर पब्लिक स्कूल की फर्जी तरीके से मान्यता लेने का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी।