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मैनाठेर बवाल: तत्कालीन डीआईजी पर हमले में 16 दोषी करार, माैके से भाग गए थे पुलिसकर्मी, 27 को अगली सुनवाई

अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Mon, 23 Mar 2026 09:22 PM IST
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सार

मुरादाबाद के बहुचर्चित मैनाठेर कांड में एडीजे-2 की अदालत ने तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह पर हमले के मामले में 16 आरोपियों को दोषी करार दिया। इस केस में 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। इसमें से तीन की माैत हो चुकी है। अदालत दोषियों को 27 मार्च को सजा सुनाएगी।

Mainather Unrest: 16 Convicted for Attack on Then-DIG; Police Personnel Had Fled the Scene
तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह - फोटो : फाइल
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विस्तार

मुरादाबाद जिले के करीब 15 साल पुराने बहुचर्चित मैनाठेर कांड में सोमवार को एडीजे-2 कृष्ण कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह पर हमले में 16 को दोषी करार दिया है। इस मामले में 19 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिनमें तीन आरोपियों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

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अदालत 27 मार्च को दोषियों को सजा सुनाएगी। यह बहुचर्चित घटना छह जुलाई वर्ष 2011 की है। मैनाठेर थाना क्षेत्र के असालतनगर बघा गांव में पुलिस ने छेड़खानी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर में दबिश दी थी। आरोपी के परिजनों ने दबिश के दौरान पुलिस पर धार्मिक पुस्तक के अपमान का आरोप लगाया था।
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जिस पर गुस्सा भड़क गया था और लोगों ने मुरादाबाद-संभल मार्ग को तीन जगहों पर जाम कर मैनाठेर थाने पर आगजनी कर दी थी। डींगरपुर में हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी और पीएसी के वाहनों में आग लगा दी थी। बवाल को कंट्रोल करने के लिए तत्कालीन डीएम राजशेखर और तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर जा रहे थे।

दोनों अफसर एक ही कार में सवार थे। डींगरपुर तिराहे पर भीड़ द्वारा पीएसी के वाहन को फूंकता देख दोनों अधिकारी भीड़ को समझाने के लिए रुक गए थे लेकिन हिंसक भीड़ ने हमला बोल दिया। तत्कालीन डीएम राजशेखर और डीआईजी के हमराह पुलिस वाले डीआईजी को छोड़कर चले गए थे।

भीड़ ने डीआईजी पर फायर भी झोंके थे। इस घटना में डीआईजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जानकारी मिलने पर कई जिलों की फोर्स बुला ली गई थी और घायल अफसर व अन्य पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

डीआईजी के पीआरओ रवि कुमार की ओर से मैनाठेर थाने में आरोपी कामिल समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कामिल समेत 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई एडीजे -2 की अदालत में चली। सोमवार को अदालत में इस मामले में 16 को दोषी करार दिया है।

यह करार दिए गए दोषी

मंजूर अहमद निवासी डींगरपुर थाना मैनाठेर

मो. अली निवासी लालवारा थाना मैनाठेर

हाशिम निवासी लालवारा थाना मैनाठेर

मो. फिरोज निवासी ताहरपुर थाना मैनाठेर

मो. कमरुल निवासी असदपुर थाना मैनाठेर

मो. नाजिम निवासी असदपुर थाना मैनाठेर

मो. मुजीफ निवासी लालपुर थाना मैनाठेर

मो. यूनुस निवासी लालपुर थाना मैनाठेर

मो. रिजवान निवासी लालपुर थाना मैनाठेर

अम्बरीश निवासी शाहपुर चमारान थाना मैनाठेर

कासिम निवासी परयावली थाना असमोली

मो. मोबीन उर्फ मो. मोहसिन निवासी बरखेड़ा थाना डिडौली

परवेज आलम निवासी मिलक फतेहपुर थाना मैनाठेर

तहजीब आलम, मुजीब और जाने आलम

इनकी हो चुकी हैं मृत्यु

कामिल, जाकिर, नवाब

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