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Moradabad News: शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर नहीं हुआ अमल, स्कूलों के आसपास बिक रहा नशा
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मुरादाबाद। शिक्षा मंत्रालय ने नौ मई को सभी स्कूल-कॉलेजों के 500 मीटर दायरे को नशामुक्त क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन महानगर में इस आदेश का असर नजर नहीं आ रहा है। महानगर के कई शिक्षण संस्थानों के आसपास आज भी गुटखा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद खुलेआम बिक रहे हैं। जिम्मेदार विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नियम सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला की टीम की ओर से बृहस्पतिवार को की गई पड़ताल में ताड़ीखाना, बनवटा, जीएमडी रोड और कोर्ट रोड पर स्थित स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की दुकानें संचालित मिलीं। इन रास्तों से रोज हजारों छात्र-छात्राओं का आना-जाना होता है, लेकिन नशे के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है।...पेश है रिपोर्ट
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केस-1
ताड़ीखाना तिराहा : पारकर इंटर कॉलेज से करीब 200 मीटर की दूरी पर गुटखा और सिगरेट की दुकान संचालित मिली। इसी रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं गुजरते हैं।
केस-2
बनवटा : सरस्वती शिशु बाल विद्या मंदिर से करीब 150 मीटर दूरी पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती मिली। 500 मीटर नियम होने के बावजूद यहां कोई कार्रवाई नजर नहीं आई।
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केस-3
बनवटा : सुशीला आर्य कन्या जूनियर हाईस्कूल से करीब 230 मीटर दूर पान, गुटखा और सिगरेट की दुकान संचालित मिली। विद्यालय खुलने और छुट्टी के समय यहां विद्यार्थियों की आवाजाही रहती है। केस-4 कोर्ट रोड : बाल निकेतन नर्सरी स्कूल से करीब 140 मीटर दूरी पर सिगरेट की दुकान मिली। स्कूल के नजदीक होने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है।
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क्या बोले जिम्मेदार
- कॉलेज से करीब 200 मीटर दूरी पर सिगरेट और गुटखे की दुकान है। उसे हटाने के लिए कहा गया है। आसपास की अन्य दुकानों को भी चिह्नित कर संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी।-मेजर सुदेश भटनागर, प्रधानाचार्य, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज
- कॉलेज के मुख्य गेट के सामने सिगरेट और गुटखे का खोखा हटाने के लिए दुकानदार से कहा गया है। दूसरे गेट के सामने स्थित शराब की दुकान हटाने के लिए प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। - छोटेलाल, प्रधानाचार्य, आरएन इंटर कॉलेज
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- पहले स्कूलों के 100 मीटर दायरे में नशीले उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया गया है। सभी प्रधानाचार्यों से स्कूलों के आसपास संचालित ऐसी दुकानों की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। - रितु तोमर, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद
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केस-1
ताड़ीखाना तिराहा : पारकर इंटर कॉलेज से करीब 200 मीटर की दूरी पर गुटखा और सिगरेट की दुकान संचालित मिली। इसी रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं गुजरते हैं।
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केस-2
बनवटा : सरस्वती शिशु बाल विद्या मंदिर से करीब 150 मीटर दूरी पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती मिली। 500 मीटर नियम होने के बावजूद यहां कोई कार्रवाई नजर नहीं आई।
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केस-3
बनवटा : सुशीला आर्य कन्या जूनियर हाईस्कूल से करीब 230 मीटर दूर पान, गुटखा और सिगरेट की दुकान संचालित मिली। विद्यालय खुलने और छुट्टी के समय यहां विद्यार्थियों की आवाजाही रहती है। केस-4 कोर्ट रोड : बाल निकेतन नर्सरी स्कूल से करीब 140 मीटर दूरी पर सिगरेट की दुकान मिली। स्कूल के नजदीक होने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है।
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क्या बोले जिम्मेदार
- कॉलेज से करीब 200 मीटर दूरी पर सिगरेट और गुटखे की दुकान है। उसे हटाने के लिए कहा गया है। आसपास की अन्य दुकानों को भी चिह्नित कर संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी।-मेजर सुदेश भटनागर, प्रधानाचार्य, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज
- कॉलेज के मुख्य गेट के सामने सिगरेट और गुटखे का खोखा हटाने के लिए दुकानदार से कहा गया है। दूसरे गेट के सामने स्थित शराब की दुकान हटाने के लिए प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। - छोटेलाल, प्रधानाचार्य, आरएन इंटर कॉलेज
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- पहले स्कूलों के 100 मीटर दायरे में नशीले उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया गया है। सभी प्रधानाचार्यों से स्कूलों के आसपास संचालित ऐसी दुकानों की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। - रितु तोमर, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद