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Moradabad: दस साल की बच्ची से छेड़खानी में दोषी को तीन साल की कैद, पांच हजार का जुर्माना भी लगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Sat, 29 Mar 2025 07:23 PM IST
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सार
अदालत ने बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला नौ मार्च 2020 को दर्ज करवाया गया था।

मुरादाबाद की एक कोर्ट ने सुनाई सजा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दस साल की बच्ची से छेड़खानी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। कटघर क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित बच्ची की मां ने कटघर थाने नौ मार्च 2020 को केस दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसकी बेटी मोहल्ले में दुकान से सामान लेने गई थी।

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रास्ते में सीतापुरी निवासी विशाल मिल गया। आरोपी विशाल उसे सुनसान मकान में ले गया और वहां पीड़िता के साथ छेड़खानी की। बच्ची का शोर सुनकर उसके मां बाप मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट शैलेंद्र वर्मा में चली।
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जिसमें सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विशाल को घटना का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।