फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Notice in Mustafa Mosque case withdrawn; MDA to conduct fresh measurements.

मुरादाबाद: मुस्तफा मस्जिद को जारी नोटिस वापस, दोबारा होगी पैमाइश, हाईकोर्ट में खुली क्षेत्रफल की गड़बड़ी

Fri, 02 Oct 2026 02:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Fri, 02 Oct 2026 02:36 AM IST
सार

पाकबड़ा में टीएमयू के पास मुस्तफा मस्जिद के ध्वस्तीकरण का एमडीए का नोटिस क्षेत्रफल संबंधी त्रुटि के कारण वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए एमडीए को दोबारा पैमाइश कर स्पष्ट नोटिस जारी करने की छूट दी है।

विज्ञापन
Notice in Mustafa Mosque case withdrawn; MDA to conduct fresh measurements.
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाकबड़ा में टीएमयू के पास स्थित मुस्तफा मस्जिद के ध्वस्तीकरण का नोटिस एमडीए ने वापस ले लिया है। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद एमडीए की ओर से जारी नोटिस में क्षेत्रफल को लेकर त्रुटि सामने आई है। सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के अधिवक्ता ने अदालत में माना कि नोटिस अस्पष्ट था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका निस्तारित कर दी।

विज्ञापन


एमडीए ने 21 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 और 15 के तहत नोटिस जारी किया था। इसमें आरोप था कि दिल्ली रोड पर टीएमयू के पास, मोहल्ला ईदगाह पाकबड़ा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मस्जिद का निर्माण किया गया है। मस्जिद प्रबंधन से तीन सितंबर को प्राधिकरण कार्यालय में जवाब मांगा गया था।
विज्ञापन


नोटिस के खिलाफ मस्जिद कमेटी के जीशान अहमद फरीद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें नोटिस रद्द करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। 28 सितंबर को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दाैरान एमडीए के अधिवक्ता ने नोटिस वापस लेने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि एमडीए को नियमानुसार नया और स्पष्ट नोटिस जारी करने की छूट दी गई है। एमडीए वीसी अनुभव सिंह ने बताया कि मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल याचिका और विभाग की ओर से जारी नोटिस के क्षेत्रफल में अंतर पाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी आने के बाद एमडीए की टीम दोबारा मौके पर जाकर क्षेत्रफल की पैमाइश करेगी। इसके बाद दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा।

मुस्तफा मस्जिद का नोटिस वापस लिया जाना महत्वपूर्ण प्रगति : मदनी
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुरादाबाद के पाकबड़ा स्थित मुस्तफा मस्जिद के मामले में पुराने शो-कॉज नोटिस का वापस लिया जाना हमारी कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति है।  मौलाना महमूद मदनी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एमडीए ने नोटिस को अस्पष्ट बताते हुए उसे वापस लेने और कानून के अनुसार नया नोटिस जारी करने की बात कही है।

कहा कि यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे लंबी कानूनी प्रक्रिया बाकी है। जमीयत का उद्देश्य केवल मस्जिद का संरक्षण करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक या धार्मिक स्थल के खिलाफ कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही हो। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed