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Muzaffarnagar News: हत्या के प्रयास में दो दोषियों को छह वर्ष की कैद
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मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना छपार क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी करण कुमार ने 13 जून 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि गांव के ही विजय उर्फ विजन एवं अरविंद आदि ने घेर में घुसकर उसके पिता सुनील पर हमला बोल दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह रेखा सिंह ने मामले की सुनवाई की।
दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद उन्होंने आरोपी विजय उर्फ विजन एवं अरविंद को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए छह वर्ष कैद की सजा सुनाई।
रामपुर तिराहा कांड की दो पत्रावलियों में टली सुनवाई
मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड की दो पत्रावलियों में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी। एक अक्तूबर, 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी।
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दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद उन्होंने आरोपी विजय उर्फ विजन एवं अरविंद को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए छह वर्ष कैद की सजा सुनाई।
रामपुर तिराहा कांड की दो पत्रावलियों में टली सुनवाई
मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड की दो पत्रावलियों में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी। एक अक्तूबर, 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी।