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Muzaffarnagar News: 248 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी बिल बनाने वाले गिरोह पर गैंगस्टर

Sun, 25 Oct 2026 01:25 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:25 AM IST
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Gangster Act invoked against gang involved in creating fake GST bills worth Rs 248 crore
मुजफ्फरनगर। जीएसटी पोर्टल पर 248 करोड़ रुपये के फर्जी बिल अपलोड करने वाले गिरोह के सरगना सहित सात सदस्यों पर साइबर थाना पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की ओर से एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल कर उसके नाम पर फर्जी फर्म पंजीकृत कराकर धोखाधड़ी की गई थी।
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साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर सिंह ने सात आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव बड़सू निवासी अश्वनी कुमार से जुड़ा है। आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने मोबाइल फोन के माध्यम से अश्वनी कुमार से संपर्क कर उसे एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया।
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इसके बाद उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली के बिल और हाईस्कूल की मार्कशीट समेत अन्य दस्तावेज हासिल कर लिए। इन दस्तावेज के आधार पर एके ट्रेडर्स नाम से फर्म पंजीकृत कराई गई। आरोप है कि फर्म के नाम पर 248 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर कर चोरी की गई।
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एसटीएफ मेरठ को सौंपी गई थी जांच
थाना साइबर क्राइम मुजफ्फरनगर में वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुरुआत में पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। बाद में साक्ष्यों के आधार पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, उनका इस्तेमाल करने और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं। जनवरी 2025 में विवेचना एसटीएफ की अनुसंधान शाखा मेरठ को स्थानांतरित कर दी गई।

पांच आरोपी हुए थे गिरफ्तार, न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल
विवेचना के दौरान पुलिस ने 28 जून 2025 को ओमप्रकाश, रतनाराम, संतोष कुमार, बुद्धराम और हनुमानराम को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन, एक प्रिंटर, विभिन्न कंपनियों की बिल बुक, चार रबर मोहर, स्टांप पैड, नंबरिंग मशीन, चार चेक बुक और तीन वाहन बरामद किए गए थे। पुलिस के अनुसार, पांच आरोपियों के खिलाफ 19 सितंबर 2025 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसके बाद जाहिद के खिलाफ 10 अप्रैल 2026 और गिरोह के सरगना रमेश कुमार के खिलाफ दो सितंबर 2026 को अलग-अलग आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किए गए।


इन पर दर्ज हुआ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा
थाना साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार सरगना रमेश कुमार निवासी भवानीपुरा चालकना थाना सेडवा सहित हनुमानराम, ओमप्रकाश और रतनाराम निवासीगण गोलिया गरवा, संतोष कुमार और बुद्धराम निवासी डाबड़ जनपद बाड़मेर राजस्थान और जाहिद निवासी जगतपुर, वजीराबाद दिल्ली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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