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Muzaffarnagar News: न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के फांसी के फैसले
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रवि कुमार दिवाकर, न्यायाधीश
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- छह अप्रैल से छह जुलाई तक न्यायाधीश रवि कुमार ने सुनाई 13 दोषियों को फांसी की सजा
एडवोकेट समीर सैफी हत्याकांड (06 अप्रैल 2026) : 15 अक्तूबर 2019 को 40 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को मृत्युदंड सुनाया। एक अन्य दोषी दिनेश को सात वर्ष के कारावास की सजा दी गई।
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शेखर हत्याकांड (28 अप्रैल 2026) : भौराकलां थाना क्षेत्र के सिसौली निवासी शेखर की वर्ष 2019 में 70 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में पास के गांव खेड़ी सूंडियान में हत्या कर दी गई थी। अदालत ने दोषी मुकेश, उसके बेटे प्रदीप, संदीप और सोनू को मृत्युदंड सुनाया।
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राजेश देवी- हिमांशु हत्याकांड (30 मई 2026) : छपार के सलेमपुर गांव निवासी सुरेश की पत्नी राजेश देवी अपने छह वर्षीय बेटे हिमांशु के साथ सात नवंबर 2011 को घर से निकली थीं। चरथावल में दोनों की लाश मिली। हत्या के मामले में अदालत ने दोषी रईस को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
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राजेंद्र सैनी हत्याकांड (20 जून 2026) : ककरौली निवासी राजेंद्र सैनी की वर्ष 2018 में हत्या कर शव को जलाने के मामले में अदालत ने रामकरण उर्फ सावन गिरी और गीलू को मृत्युदंड सुनाया। मामले के एक आरोपी वीरसैन की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।
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होमगार्ड रतिराम हत्याकांड (02 जुलाई 2026) : बुढ़ाना मोड़ पर वर्ष 2020 में गश्त के दौरान होमगार्ड रतिराम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले प्रकरण जानलेवा हमले में दर्ज हुआ, बाद में होमगार्ड की मौत हो गई। इसके बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई। अदालत ने दोषी दीपक को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
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राजबीर सिंह हत्याकांड : (06 जुलाई 2026) : तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में प्रधान पद की रंजिश में राजबीर सिंह (60) की 2010 में गोली मारकर हत्या की गई थी। दोषी पूर्व प्रधान प्रमोद कुमार और प्रधान पद के प्रत्याशी रहे सहदेव उर्फ पप्पू को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
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एडवोकेट समीर सैफी हत्याकांड (06 अप्रैल 2026) : 15 अक्तूबर 2019 को 40 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को मृत्युदंड सुनाया। एक अन्य दोषी दिनेश को सात वर्ष के कारावास की सजा दी गई।
शेखर हत्याकांड (28 अप्रैल 2026) : भौराकलां थाना क्षेत्र के सिसौली निवासी शेखर की वर्ष 2019 में 70 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में पास के गांव खेड़ी सूंडियान में हत्या कर दी गई थी। अदालत ने दोषी मुकेश, उसके बेटे प्रदीप, संदीप और सोनू को मृत्युदंड सुनाया।
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राजेश देवी- हिमांशु हत्याकांड (30 मई 2026) : छपार के सलेमपुर गांव निवासी सुरेश की पत्नी राजेश देवी अपने छह वर्षीय बेटे हिमांशु के साथ सात नवंबर 2011 को घर से निकली थीं। चरथावल में दोनों की लाश मिली। हत्या के मामले में अदालत ने दोषी रईस को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
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राजेंद्र सैनी हत्याकांड (20 जून 2026) : ककरौली निवासी राजेंद्र सैनी की वर्ष 2018 में हत्या कर शव को जलाने के मामले में अदालत ने रामकरण उर्फ सावन गिरी और गीलू को मृत्युदंड सुनाया। मामले के एक आरोपी वीरसैन की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।
होमगार्ड रतिराम हत्याकांड (02 जुलाई 2026) : बुढ़ाना मोड़ पर वर्ष 2020 में गश्त के दौरान होमगार्ड रतिराम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले प्रकरण जानलेवा हमले में दर्ज हुआ, बाद में होमगार्ड की मौत हो गई। इसके बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई। अदालत ने दोषी दीपक को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
राजबीर सिंह हत्याकांड : (06 जुलाई 2026) : तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में प्रधान पद की रंजिश में राजबीर सिंह (60) की 2010 में गोली मारकर हत्या की गई थी। दोषी पूर्व प्रधान प्रमोद कुमार और प्रधान पद के प्रत्याशी रहे सहदेव उर्फ पप्पू को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।