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Muzaffarnagar News: यौन उत्पीड़न के आरोपी सूरज की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 12:29 AM IST
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Man convicted of murdering Suraj, accused of sexual harassment, gets life imprisonment
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- तीन नवंबर 2022 की रात गांव में अंजाम दी थी वारदात




अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। खतौली क्षेत्र के गांव के पेंटर सूरज सैनी (23) की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी सोनू उर्फ आकाश को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। मृतक के खिलाफ सोनू उर्फ आकाश ने एक महिला के यौन उत्पीड़न में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जेल से छूटने के बाद वारदात अंजाम दी गई।

खतौली थाने में वादी सतेंद्र ने चार नवंबर 2022 को सोनू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सूरज की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि तीन नवंबर की रात आरोपी अपने साथियों के साथ बहाने से उसके भाई को घर से बुलाकर ले गया। इसके बाद भाई का शव अगले दिन ईख के खेत में पड़ा मिला था।
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पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी सोनू उर्फ आकाश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) संख्या-1 में हुई। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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--- यौन उत्पीड़न में जेल गया था सूरज

आकाश ने हत्या की वारदात से कुछ दिन पहले ही सूरज पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में सूरज जेल चला गया लेकिन एक महीने बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। इसी रंजिश में सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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