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Muzaffarnagar: एंबुलेंस के नाम पर दौड़ रहा था स्कूली वाहन, जांच में खुला राज, 40 हजार से अधिक का जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 14 May 2026 04:06 PM IST
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सार

मुजफ्फरनगर में परिवहन विभाग की कार्रवाई के दौरान एंबुलेंस के रूप में पंजीकृत एक स्कूली वाहन पकड़ा गया। वाहन बिना परमिट और फिटनेस के बच्चों को स्कूल ला रहा था। नियम उल्लंघन पर 40250 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

School Vehicle Registered as Ambulance Caught in Muzaffarnagar, Over ₹40,000 Fine Imposed
एंबुलेंस को बनाया स्कूल बस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मुजफ्फरनगर परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान एंबुलेंस के रूप में पंजीकृत एक वाहन को स्कूली बच्चों को ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि वाहन बिना परमिट और आवश्यक प्रमाण पत्रों के बच्चों का परिवहन कर रहा था। नियमों के उल्लंघन पर वाहन पर 40250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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बच्चों को स्कूल उतारते समय पकड़ा गया वाहन
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा की टीम ने छपार थाना क्षेत्र में प्रवर्तन अभियान चलाया। इसी दौरान एक वाहन को बच्चों को स्कूल में उतारते समय रोककर जांच की गई। जांच में सामने आया कि यह वाहन एंबुलेंस के रूप में पंजीकृत है, जबकि इसका उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए किया जा रहा था। वाहन बिना परमिट और बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित हो रहा था।
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प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं मिला
जांच के दौरान वाहन के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हरित अधिकरण के नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा था। इन सभी नियमितताओं के आधार पर वाहन पर 40250 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

स्कूल संचालकों को दी चेतावनी
अधिकारियों ने सभी स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि बच्चों के परिवहन के लिए नियमों के अनुरूप वाहनों का ही उपयोग किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार वाहन पर देय कर की गणना कार्यालय में की जाएगी और आगे भी ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

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