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Muzaffarnagar News: तेजवीर सैनी की हत्या में भाई पर दोष सिद्ध, 18 अगस्त को फैसला
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मुजफ्फरनगर। शाहपुर कस्बे के तेजपाल सैनी की हत्या के मामले में उसके भाई सुखपाल पर दोष सिद्ध हो गया है। सगे भाई पर ही ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त नियत की है।
वादी सोनू सैनी ने 22 अप्रैल 2023 को शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि सुखपाल और अन्य सह-आरोपी जबरन खेत से गन्ने की ट्रॉली निकाल रहे थे। वादी के पिता तेजवीर सैनी ने इसका विरोध किया। इस पर आरोपियों ने तेजवीर के साथ मारपीट की।
मुख्य आरोपी सुखपाल ने तेजवीर पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। बुधवार को अदालत ने आरोपी सुखपाल पर दोष सिद्ध किया।
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल कारावास
मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो साल कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला मुजफ्फरनगर की विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अदालत ने दिया। दोषी का नवेद थाना सिविल लाइन के महमूदनगर का रहने वाला है। सिविल लाइन थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी में उसे आरोपी बनाया गया था। बुधवार को अदालत ने दोषी को दो साल का कारावास सुनाया। ब्यूरो
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वादी सोनू सैनी ने 22 अप्रैल 2023 को शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि सुखपाल और अन्य सह-आरोपी जबरन खेत से गन्ने की ट्रॉली निकाल रहे थे। वादी के पिता तेजवीर सैनी ने इसका विरोध किया। इस पर आरोपियों ने तेजवीर के साथ मारपीट की।
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मुख्य आरोपी सुखपाल ने तेजवीर पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। बुधवार को अदालत ने आरोपी सुखपाल पर दोष सिद्ध किया।
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल कारावास
मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो साल कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला मुजफ्फरनगर की विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अदालत ने दिया। दोषी का नवेद थाना सिविल लाइन के महमूदनगर का रहने वाला है। सिविल लाइन थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी में उसे आरोपी बनाया गया था। बुधवार को अदालत ने दोषी को दो साल का कारावास सुनाया। ब्यूरो