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आवास प्लस सर्वे : 21 जून से ग्राम सभाओं में होगा सत्यापन, नए नाम नहीं होंगे शामिल
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पीलीभीत। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस सर्वे-2024 के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। ड्राफ्ट स्थायी पात्रता सूची के सत्यापन के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 21 जून से ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होंगी।
इन बैठकों में सूची में शामिल लाभार्थियों के विवरण का परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी की जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन किसी नए व्यक्ति या परिवार का नाम सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्र ने बताया कि जिले की 720 ग्राम पंचायतों के लिए बैठकों का रोस्टर जारी कर दिया गया है। रोस्टर के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें 21 जून से एक जुलाई तक आयोजित होंगी। बैठकों में भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई ड्राफ्ट स्थायी पात्रता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और सर्वे के दौरान दर्ज किए गए तथ्यों का ग्राम सभा में सत्यापन होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई लाभार्थी अपात्र पाया जाता है, तो ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। वहीं, पात्र लाभार्थियों के विवरण में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे।
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संशोधित सूची और ग्राम सभा की कार्यवाही खंड विकास अधिकारी के लॉगिन से आवास पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी नए व्यक्ति या परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि नाम जुड़वाने या हटवाने के नाम पर किसी के बहकावे या प्रलोभन में न आएं। यदि कोई व्यक्ति धनराशि की मांग करता है या किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो इसकी सूचना तत्काल परियोजना निदेशक या मुख्य विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर पर दें। संवाद
इन बैठकों में सूची में शामिल लाभार्थियों के विवरण का परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी की जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन किसी नए व्यक्ति या परिवार का नाम सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।
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मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्र ने बताया कि जिले की 720 ग्राम पंचायतों के लिए बैठकों का रोस्टर जारी कर दिया गया है। रोस्टर के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें 21 जून से एक जुलाई तक आयोजित होंगी। बैठकों में भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई ड्राफ्ट स्थायी पात्रता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और सर्वे के दौरान दर्ज किए गए तथ्यों का ग्राम सभा में सत्यापन होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई लाभार्थी अपात्र पाया जाता है, तो ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। वहीं, पात्र लाभार्थियों के विवरण में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे।
संशोधित सूची और ग्राम सभा की कार्यवाही खंड विकास अधिकारी के लॉगिन से आवास पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी नए व्यक्ति या परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि नाम जुड़वाने या हटवाने के नाम पर किसी के बहकावे या प्रलोभन में न आएं। यदि कोई व्यक्ति धनराशि की मांग करता है या किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो इसकी सूचना तत्काल परियोजना निदेशक या मुख्य विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर पर दें। संवाद