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Pilibhit News: हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2026 01:36 AM IST
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Bail pleas of two murder accused rejected.
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पीलीभीत। खेत पर जबरन कब्जा करने के मामले में हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

अभियोजन के मुताबिक, थाना बीसलपुर में ब्रजेश कुमार ने तहरीर देकर कहा कि 29 मार्च 2026 को वह व उसका भाई रविप्रकाश खेत पर थे। तभी वहां गोवल पतिपुरा के अनुराग यादव, नरदेव, मुनेंद्र यादव, अभिषेक व विवेक आ गए और एक राय होकर खेत पर जबरदस्ती कब्जा करने के उद्देश्य से लाठी डंडा व धारदार हथियार लेकर उसको धमकाने लगे। खेत को ट्रैक्टर से जबरदस्ती जोतने लगे। शाम को करीब 7:30 बजे यह लोग दोबारा एकजुट होकर आए और उस पर व रविशंकर पर जान से मारने की नीयत से सिर पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया। यह लोग उसके भाई को मरणासन्न होने तक मारते रहे। कुछ देर में ही रविशंकर की मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अभिषेक यादव व विवेक यादव की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार के न्यायालय में जमानत याचिकाएं दाखिल कीं। संवाद
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