सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Man sentenced to six years' imprisonment for abusing a teenage girl

Pilibhit News: किशोरी को बदनियती से पकड़ने के दोषी को छह साल का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 30 Apr 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Man sentenced to six years' imprisonment for abusing a teenage girl
विज्ञापन
पीलीभीत। किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने सजा सुनाई। दोषी को छह साल के कारावास की सजा सुनाकर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
Trending Videos

थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 सितंबर 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री गांव में स्थित जनसेवा केंद्र से अपना निवास प्रमाणपत्र लेने जा रही थी, तभी रास्ते में ग्राम मीरापुर निवासी राजेंद्र पुत्र बाबूराम ने उसे पकड़ लिया और दबोच कर पास के खेत में ले गया। वह विरोध करते हुए शोर मचाती रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची और आपबीती सुनाई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया, अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed