{"_id":"697a5023c1c4f0279e0bc68f","slug":"two-murder-convicts-sentenced-to-life-imprisonment-and-fined-25000-rupees-each-pilibhit-news-c-121-1-lkh1003-152688-2026-01-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार का लगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार का लगा जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Wed, 28 Jan 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
पीलीभीत। बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद एक ग्रामीण की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार (चतुर्थ) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा होने पर आधी धनराशि वादी को दिए जाने का आदेश दिया।
थाना बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम सिरोहा निवासी राकेश कुमार ने 22 फरवरी 2014 को थाना बीसलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भतीजे प्रवीन कुमार का गांव के पूरनलाल के लड़के शिवओम से स्कूल में झगड़ा हो गया। भतीजे ने घर आकर बताया तब उसके पिता श्रीराम, पूरनलाल के घर गए तो वह और उसके पक्ष के बुद्धसेन गाली-गलौज करने लगे।
विरोध पर पूरनलाल, बुद्धसेन व हरीशंकर ने जान से मारने की नियत से उसके पिता श्रीराम के पेट व सीने पर लाठी व भाला मारकर घायल कर दिया। शोर पर गांव के लोग आ गए तभी यह लोग भाग गए। वह अपने पिता श्रीराम को इलाज के लिए बरेली के अस्पताल ले गए।
वहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बुद्धसेन की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने सुनवाई कर पूरनलाल व हरिशंकर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
Trending Videos
थाना बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम सिरोहा निवासी राकेश कुमार ने 22 फरवरी 2014 को थाना बीसलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भतीजे प्रवीन कुमार का गांव के पूरनलाल के लड़के शिवओम से स्कूल में झगड़ा हो गया। भतीजे ने घर आकर बताया तब उसके पिता श्रीराम, पूरनलाल के घर गए तो वह और उसके पक्ष के बुद्धसेन गाली-गलौज करने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विरोध पर पूरनलाल, बुद्धसेन व हरीशंकर ने जान से मारने की नियत से उसके पिता श्रीराम के पेट व सीने पर लाठी व भाला मारकर घायल कर दिया। शोर पर गांव के लोग आ गए तभी यह लोग भाग गए। वह अपने पिता श्रीराम को इलाज के लिए बरेली के अस्पताल ले गए।
वहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बुद्धसेन की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने सुनवाई कर पूरनलाल व हरिशंकर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
