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Raebareli: आदित्य हत्याकांड में 14 को आजीवन कारावास, दो बरी, बहन की आंखों से छलक पड़े आंसू
Tue, 18 Aug 2026 04:20 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 18 Aug 2026 04:20 PM IST
सार
आदित्य हत्याकांड में साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है। मामले में 13 गवाहों को पेश किया गया था। जिनके आधार पर जिला जज ने फैसला सुनाया।
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- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
2019 के आदित्य हत्याकांड में जिला जज ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव और आरपी यादव भी शामिल हैं। साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
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निर्णय आने पर मृतक आदित्य की बहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वर्ष 2019 में आदित्य की नृशंस हत्या की गई थी।
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को फेंक दिया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 13 गवाहों को पेश किया था। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने यह फैसला सुनाया।
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