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Rampur News: बलवा और मारपीट में चार भाइयों समेत आठ को दो-दो साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 30 Apr 2026 01:09 AM IST
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रामपुर। बलवा, मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने चार भाइयों समेत आठ लोगों को दो-दो साल की कैद व चार-चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला सिविल लाइंस क्षेत्र के रायपुर गांव का है। गांव निवासी उदल सिंह ने सिविल लाइंस थाने में 10 अक्टूबर 17 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि शाम को उसके भाई हरपाल की किसी बात को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। सभी ने मिलकर भाई को पीटकर घायल कर दिया था। वह अपने भाई हरपाल, ओमपाल, जौहर सिंह और कुंवरपाल को लेकर थाने शिकायत करने जा रहे थे। तब मुलजिमों ने उन्हें भी रास्ते में घेरकर लाठी-डंडे, चाकू, तलवार, तमंचे से जानलेवा हमला किया था।
पुलिस ने बलवा, मारपीट और जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में रायपुर निवासी चार भाई सियाराम, वीर सिंह, बनवारी और रमेश के अलावा गांव के ही कलुआ उर्फ सुनील, मोजी उर्फ मनोज, मनीष और आशीष को नामजद किया गया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने सभी आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि घायलों को आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने पैरवी की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी आठ आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। बुधवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि रायपुर निवासी चार भाई सियाराम, वीर सिंह, बनवारी और रमेश के अलावा गांव के ही कलुआ उर्फ सुनील, मोजी उर्फ मनोज, मनीष और आशीष को दो-दो साल की कैद व चार-चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
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एक दिन में दो बार हुआ था हमला, अब मिली सजा
रामपुर। रायपुर गांव में वर्ष 2017 में एक ही दिन दो बार हरपाल व उसके भाइयों पर हमला हुआ था। घटना के वादी उदल सिंह के अनुसार 10 अक्टूबर 17 को उसके भाई हरपाल की किसी बात को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। सभी ने मिलकर भाई को पीटकर घायल कर दिया था। वह अपने भाई हरपाल, ओमपाल, जौहर सिंह और कुंवरपाल को लेकर थाने शिकायत करने जा रहे थे, तब आरोपियों ने उन्हें भी रास्ते में घेरकर हमला कर दिया था।
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सभी आरोपी खेती-किसानी करने वाले
रामपुर। रायपुर गांव निवासी सभी आरोपी खेती-किसानी करते हैं। गत दिवस उन्हें कोर्ट ने दोषी माना था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। एडीजीसी प्रमोद सागर के अनुसार इस मामले में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
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मामला सिविल लाइंस क्षेत्र के रायपुर गांव का है। गांव निवासी उदल सिंह ने सिविल लाइंस थाने में 10 अक्टूबर 17 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि शाम को उसके भाई हरपाल की किसी बात को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। सभी ने मिलकर भाई को पीटकर घायल कर दिया था। वह अपने भाई हरपाल, ओमपाल, जौहर सिंह और कुंवरपाल को लेकर थाने शिकायत करने जा रहे थे। तब मुलजिमों ने उन्हें भी रास्ते में घेरकर लाठी-डंडे, चाकू, तलवार, तमंचे से जानलेवा हमला किया था।
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पुलिस ने बलवा, मारपीट और जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में रायपुर निवासी चार भाई सियाराम, वीर सिंह, बनवारी और रमेश के अलावा गांव के ही कलुआ उर्फ सुनील, मोजी उर्फ मनोज, मनीष और आशीष को नामजद किया गया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने सभी आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि घायलों को आई चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने पैरवी की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी आठ आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। बुधवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि रायपुर निवासी चार भाई सियाराम, वीर सिंह, बनवारी और रमेश के अलावा गांव के ही कलुआ उर्फ सुनील, मोजी उर्फ मनोज, मनीष और आशीष को दो-दो साल की कैद व चार-चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
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एक दिन में दो बार हुआ था हमला, अब मिली सजा
रामपुर। रायपुर गांव में वर्ष 2017 में एक ही दिन दो बार हरपाल व उसके भाइयों पर हमला हुआ था। घटना के वादी उदल सिंह के अनुसार 10 अक्टूबर 17 को उसके भाई हरपाल की किसी बात को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। सभी ने मिलकर भाई को पीटकर घायल कर दिया था। वह अपने भाई हरपाल, ओमपाल, जौहर सिंह और कुंवरपाल को लेकर थाने शिकायत करने जा रहे थे, तब आरोपियों ने उन्हें भी रास्ते में घेरकर हमला कर दिया था।
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सभी आरोपी खेती-किसानी करने वाले
रामपुर। रायपुर गांव निवासी सभी आरोपी खेती-किसानी करते हैं। गत दिवस उन्हें कोर्ट ने दोषी माना था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। एडीजीसी प्रमोद सागर के अनुसार इस मामले में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
