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Rampur News: गर्भवती पत्नी की हत्या में युवक को दस साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 27 May 2026 01:31 AM IST
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रामपुर। दहेज की खातिर गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने शाहबाद के एक युवक को दस साल की कैद और 17 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था।
मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के जयतौली गांव का है। मुरादाबाद के मूढापांडे थाना क्षेत्र के घोड़ा की मिलक निवासी लाखन ने आठ सितंबर 2017 को कोर्ट के आदेश पर अपने बहनोई ओमप्रकाश, उसके बड़े भाई पूरन सिंह, छत्रपाल, ओमप्रकाश की बहन चंद्रवती तथा प्रेमपाल और उसकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
लाखन का कहना था कि उसने अपनी बहन संतोष की शादी वर्ष 2014 में ओमप्रकाश के साथ की थी। शादी में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दहेज कम दिया गया था, जिससे ससुराल पक्ष नाराज रहता था। आरोप था कि चार सितंबर 2017 को ससुरालियों ने संतोष की मारपीट कर हत्या कर दी और बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
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मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने पति ओमप्रकाश के खिलाफ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग करते हुए साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपी को गरीब बताते हुए राहत की मांग की।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पहली पत्नी की मौत के बाद कर ली थी दूसरी शादी
एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि पहली पत्नी संतोष की मौत के कुछ समय बाद ही आरोपी ओमप्रकाश ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी से उसके दो बच्चे भी हैं। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के जयतौली गांव का है। मुरादाबाद के मूढापांडे थाना क्षेत्र के घोड़ा की मिलक निवासी लाखन ने आठ सितंबर 2017 को कोर्ट के आदेश पर अपने बहनोई ओमप्रकाश, उसके बड़े भाई पूरन सिंह, छत्रपाल, ओमप्रकाश की बहन चंद्रवती तथा प्रेमपाल और उसकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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लाखन का कहना था कि उसने अपनी बहन संतोष की शादी वर्ष 2014 में ओमप्रकाश के साथ की थी। शादी में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दहेज कम दिया गया था, जिससे ससुराल पक्ष नाराज रहता था। आरोप था कि चार सितंबर 2017 को ससुरालियों ने संतोष की मारपीट कर हत्या कर दी और बिना सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग करते हुए साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोपी को गरीब बताते हुए राहत की मांग की।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पहली पत्नी की मौत के बाद कर ली थी दूसरी शादी
एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि पहली पत्नी संतोष की मौत के कुछ समय बाद ही आरोपी ओमप्रकाश ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी से उसके दो बच्चे भी हैं। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।