{"_id":"69524d6ddf079591740ee138","slug":"rampur-wife-tazeen-fatima-reached-jail-to-meet-azam-khan-said-sp-leader-health-is-not-good-2025-12-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Rampur: आजम खां से मिलने जेल पहुंची पत्नी तजीन फात्मा, बेटे अदीब भी रहे साथ, कहा- सपा नेता की तबीयत पहले जैसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur: आजम खां से मिलने जेल पहुंची पत्नी तजीन फात्मा, बेटे अदीब भी रहे साथ, कहा- सपा नेता की तबीयत पहले जैसी
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: विमल शर्मा
Updated Mon, 29 Dec 2025 03:15 PM IST
सार
रामपुर जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खां से उनकी पत्नी तजीन फात्मा ने मुलाकात की। जेल से बाहर आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि आजम खां की तबियत जैसे पहली थी वैसे ही है।
विज्ञापन
आजम खां मिलने जेल पहुंचे पत्नी तजीन फात्मा
- फोटो : संवाद
विज्ञापन
विस्तार
रामपुर की जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से मिलने उनकी पत्नी तजीन फात्मा पहुंचीं। जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने आजम की सेहत को लेकर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आजम खां की तबियत जैसे पहले थे वैसी ही है। उम्र और लगातार इलाज के कारण उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी रहती है।
Trending Videos
हालांकि उन्होंने विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। तजीन फात्मा ने कहा कि परिवार लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है और वह कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आजम खां और अब्दुल्ला आजम रामपुर की जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस वजह से जेल में हैं बंद
दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दो पैन कार्ड रखने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था।
17 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे। इससे उन्होंने लाभ भी लिया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को दोषी मानते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। तब से दोनों रामपुर की जेल में बंद हैं।
दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। सिविल लाइंस थाने में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दो पैन कार्ड रखने का मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था।
17 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे। इससे उन्होंने लाभ भी लिया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को दोषी मानते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। तब से दोनों रामपुर की जेल में बंद हैं।
