{"_id":"69f36a6f30cf9dd8f10142a8","slug":"up-husband-found-guilty-in-murder-of-former-bsp-mla-s-daughter-pushed-her-from-the-terrace-2026-04-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP: बसपा के पूर्व विधायक की बेटी की हत्या में पति दोषी करार, छत से दिया था धक्का, टूटी मिली थीं सीने की 4 पसली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: बसपा के पूर्व विधायक की बेटी की हत्या में पति दोषी करार, छत से दिया था धक्का, टूटी मिली थीं सीने की 4 पसली
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
Published by: Mohd Mustakim
Updated Thu, 30 Apr 2026 08:13 PM IST
विज्ञापन
सार
Saharanpur News: बरेली के फरीदपुर विधानसभा से बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी गीतू की उसके पति सेल टैक्स अधिकारी अश्वनी सिंह ने हत्या कर दी थी। कोर्ट ने अश्वनी सिंह को दोषी माना और चार मई को सजा सुनाई जाएगी।
दोषी करार दिए जाने के बाद सिर झुकाए बैठा हत्यारा पति अश्वनी सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी की दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन ने मृतका के पति सेल टैक्स अधिकारी अश्वनी सिंह को दोषी करार दिया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। सजा सुनाने के लिए अदालत ने 4 मई की तारीख निर्धारित की है।
Trending Videos
बरेली के फरीदपुर विधानसभा सीट से बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी गीतू की शादी छह मई 2013 को मेरठ के मोहल्ला गंगाधाम कॉलोनी निवासी अश्वनी सिंह के साथ हुई थी। तब अश्वनी सिंह सेल टैक्स अधिकारी थे और सहारनपुर में तैनाती थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी गीतू के साथ कोतवाली सदर बाजार के हकीकतनगर में किराए के मकान पर रहते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
अश्वनी सिंह के पिता रिटायर्ड जिला जज और मेरठ में उपभोक्ता फोरम के सदस्य रहे हैं। सदर बाजार थाने में पूर्व विधायक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया था कि दामाद और बेटी के ससुराल पक्ष के लोग दहेज में दो करोड़ की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर गीतू को प्रताड़ित किया जाता था। बताया कि 16 नवंबर 2014 को गीतू के साथ मारपीट की गई और छत से धक्का दे दिया।
सूचना मिलने पर परिजन सहारनपुर पहुंचे, जहां शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अश्वनी सिंह को दोषी ठहराया, जबकि सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया। दोषी को चार मई को सजा सुनाई जाएगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी मारपीट की पुष्टि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 12 स्थानों पर चोट के निशान मिले थे। सिर में गंभीर चोट और सीने की चार पसलियां टूटी पाई गई थीं, जिससे मारपीट की पुष्टि हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया।
ये भी देखें...
आईसीएसई बोर्ड: दसवीं में देवांश और 12वीं में मयंक ने किया जिला टॉप, सहारनपुर में एक भी छात्र नहीं हुआ फेल
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 12 स्थानों पर चोट के निशान मिले थे। सिर में गंभीर चोट और सीने की चार पसलियां टूटी पाई गई थीं, जिससे मारपीट की पुष्टि हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया।
ये भी देखें...
आईसीएसई बोर्ड: दसवीं में देवांश और 12वीं में मयंक ने किया जिला टॉप, सहारनपुर में एक भी छात्र नहीं हुआ फेल
