सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Lok Adalat on May 9; Pending Cases to be Settled Through Mutual Consent

Sambhal News: लोक अदालत नौ मई को, आपसी सहमति से लंबित मामले निपटेंगे

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Lok Adalat on May 9; Pending Cases to be Settled Through Mutual Consent
विज्ञापन
चंदौसी। लोक अदालत में बैंकों की ऋण वसूली के लंबित मामलों और तमाम राजस्व विवाद भी आपसी सहमति से निबटाए जाने की तैयारी है। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत होनी है।
Trending Videos

तैयारी और प्रचार-प्रसार के संबंध में सोमवार को बैठक हुई। अधिक से अधिक वादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के संबंध में निर्देश दिए गए। बताया गया कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारित मामलों पर अदालती शुल्क नहीं लगेगा। पक्षकारों को त्वरित राहत मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैंकों के ऋण वसूली संबंधी अधिकतम प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत करें ताकि पक्षकारों की सहमति से समाधान हो सके, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पक्षकारों की उपस्थिति हो। राजस्व विवाद, नामांतरण, सीमांकन एवं अन्य मामलों को भी चिह्नित कर सूचीबद्ध किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव दीपक कुमार जायसवाल, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, परिवहन विभाग से पीटीओ योगेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। यह जानकारी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की ओर से दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed