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Sambhal News: लोक अदालत नौ मई को, आपसी सहमति से लंबित मामले निपटेंगे
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चंदौसी। लोक अदालत में बैंकों की ऋण वसूली के लंबित मामलों और तमाम राजस्व विवाद भी आपसी सहमति से निबटाए जाने की तैयारी है। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत होनी है।
तैयारी और प्रचार-प्रसार के संबंध में सोमवार को बैठक हुई। अधिक से अधिक वादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के संबंध में निर्देश दिए गए। बताया गया कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारित मामलों पर अदालती शुल्क नहीं लगेगा। पक्षकारों को त्वरित राहत मिलेगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैंकों के ऋण वसूली संबंधी अधिकतम प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत करें ताकि पक्षकारों की सहमति से समाधान हो सके, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पक्षकारों की उपस्थिति हो। राजस्व विवाद, नामांतरण, सीमांकन एवं अन्य मामलों को भी चिह्नित कर सूचीबद्ध किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव दीपक कुमार जायसवाल, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, परिवहन विभाग से पीटीओ योगेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। यह जानकारी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की ओर से दी गई है।
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तैयारी और प्रचार-प्रसार के संबंध में सोमवार को बैठक हुई। अधिक से अधिक वादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के संबंध में निर्देश दिए गए। बताया गया कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारित मामलों पर अदालती शुल्क नहीं लगेगा। पक्षकारों को त्वरित राहत मिलेगी।
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बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैंकों के ऋण वसूली संबंधी अधिकतम प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत करें ताकि पक्षकारों की सहमति से समाधान हो सके, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पक्षकारों की उपस्थिति हो। राजस्व विवाद, नामांतरण, सीमांकन एवं अन्य मामलों को भी चिह्नित कर सूचीबद्ध किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव दीपक कुमार जायसवाल, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, परिवहन विभाग से पीटीओ योगेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। यह जानकारी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की ओर से दी गई है।

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