{"_id":"69f260596d3b5ce2e50b74eb","slug":"police-arrived-after-receiving-information-and-stopped-child-marriage-sambhal-news-c-204-1-chn1011-128916-2026-04-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 30 Apr 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
चंदौसी। थाना बनियाठेर क्षेत्र के ग्राम मझावली में होने जा रहे एक बाल विवाह की सूचना मिलने पर पहुंचे एएचटी थाना प्रभारी निरीक्षक मेघपाल सिंह और बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल विवाह को रुकवाया गया। यहां एक नाबालिग लड़की की बारात बुधवार को अमरोहा से आनी थी। जानकारी करने पर पता चला कि विवाह में शामिल लड़की की आयु कानूनी आयु सीमा (18) से कम थी।
पुलिस टीम ने बालिका के परिवारजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया और बताया कि बाल विवाह कानूनन दंडनीय अपराध है। चेतावनी दी गई कि जिले में ऐसे किसी भी प्रयास पर आयोजनकर्ताओं तथा शादी में शामिल होने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की के परिजनों ने कानून की जानकारी न होने का हवाला देते हुए लिखित में दिया कि लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही की जाएगी। संवाद
Trending Videos
पुलिस टीम ने बालिका के परिवारजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया और बताया कि बाल विवाह कानूनन दंडनीय अपराध है। चेतावनी दी गई कि जिले में ऐसे किसी भी प्रयास पर आयोजनकर्ताओं तथा शादी में शामिल होने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की के परिजनों ने कानून की जानकारी न होने का हवाला देते हुए लिखित में दिया कि लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
