{"_id":"69f2648dfaa504e2e101a464","slug":"sofa-turns-out-to-be-defective-reliance-retail-will-have-to-provide-a-new-sofa-sambhal-news-c-275-1-smbd1033-134764-2026-04-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: सोफा निकला खराब, रिलायंस \nरिटेल को देना होगा नया सोफा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: सोफा निकला खराब, रिलायंस रिटेल को देना होगा नया सोफा
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 30 Apr 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
संभल। अपनी सुविधा के लिए सोफा खरीदा लेकिन सोफे के दो पहिए टूटे निकले। सोफा निम्न कपड़े से बना पाया गया। विक्रेता कंपनी रिलायंस रिटेल व निर्माता कंपनी से सोफा बदलने का अनुरोध किया लेकिन सोफा नहीं बदला गया। मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा तो आयोग ने सोफा बदलने और रुपये पांच हजार क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश सुनाया है।
अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के अनुसार, पोस्ट ऑफिस रोड सरायतरीन की निवासी मणि वार्ष्णेय ने सोफा निर्माता कंपनी अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशंस प्राइवेट से 12 जून-2024 को ऑनलाइन सोफा खरीदा। यह रिलायंस रिटेल द्वारा उनके बंगलौर स्थित आवास पर सुपुर्द किया गया। इसका मूल्य 45,139 रुपये था। सोफे को खोलने पर पता चला कि सोफे के दो पहिए टूटे हैं। उसका कपड़ा भी निम्न स्तरीय है। उपभोक्ता ने सोफे में व्याप्त दोषों से निर्माता और विक्रेता कंपनी को अवगत कराया लेकिन कंपनी ने शिकायत करने पर भी सोफे को न तो बदला और न ही सोफे की कीमत वापस की।
इससे परेशान होकर उपभोक्ता ने अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में अपनी शिकायत दर्ज कराई। जहां निर्माता एवं विक्रेता कंपनी ने आयोग को बताया कि सोफे में व्याप्त दोष वारंटी के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। शेष दोषों को दूर कर दिया गया है लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने सोफा निर्माता कंपनी के जवाब संतुष्टि पूर्ण एवं संतोषजनक नहीं माना और रिलायंस रिटेल कंपनी व अर्बन लैडर होम डेकॉर सॉल्यूशंस प्राइवेट के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को आदेश दिया कि वे प्रश्नगत सोफे को दो माह में बदलकर उसके स्थान पर नया सोफा उपभोक्ता को बदलकर दें या सोफे का मूल्य वापस करें। साथ ही रुपये 5 हजार क्षतिपूर्ति के लिए अदा करें। अन्यथा 9 प्रतिशत भी अदा करना होगा।
Trending Videos
अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के अनुसार, पोस्ट ऑफिस रोड सरायतरीन की निवासी मणि वार्ष्णेय ने सोफा निर्माता कंपनी अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशंस प्राइवेट से 12 जून-2024 को ऑनलाइन सोफा खरीदा। यह रिलायंस रिटेल द्वारा उनके बंगलौर स्थित आवास पर सुपुर्द किया गया। इसका मूल्य 45,139 रुपये था। सोफे को खोलने पर पता चला कि सोफे के दो पहिए टूटे हैं। उसका कपड़ा भी निम्न स्तरीय है। उपभोक्ता ने सोफे में व्याप्त दोषों से निर्माता और विक्रेता कंपनी को अवगत कराया लेकिन कंपनी ने शिकायत करने पर भी सोफे को न तो बदला और न ही सोफे की कीमत वापस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
इससे परेशान होकर उपभोक्ता ने अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में अपनी शिकायत दर्ज कराई। जहां निर्माता एवं विक्रेता कंपनी ने आयोग को बताया कि सोफे में व्याप्त दोष वारंटी के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। शेष दोषों को दूर कर दिया गया है लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने सोफा निर्माता कंपनी के जवाब संतुष्टि पूर्ण एवं संतोषजनक नहीं माना और रिलायंस रिटेल कंपनी व अर्बन लैडर होम डेकॉर सॉल्यूशंस प्राइवेट के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को आदेश दिया कि वे प्रश्नगत सोफे को दो माह में बदलकर उसके स्थान पर नया सोफा उपभोक्ता को बदलकर दें या सोफे का मूल्य वापस करें। साथ ही रुपये 5 हजार क्षतिपूर्ति के लिए अदा करें। अन्यथा 9 प्रतिशत भी अदा करना होगा।
