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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के चार दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा

Sun, 19 Jul 2026 12:40 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jul 2026 12:40 AM IST
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Four convicted of assault sentenced to imprisonment until the rising of the court.
संतकबीरनगर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मेंहदावल द्वारा चार अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वादिनी मुकदमा निरमा पुत्री कांग्रेस निवासी निघुरी केवटहिया थाना बेलहरकला द्वारा 13 मई 2022 को दीपक साहनी, विकास साहनी, चंद्रावती, नीलम निवासी निघुरी केवटहिया थाना बेलहरकला के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने के संबंध में थाना बेलहरकला में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विवेचक उपनिरीक्षक हरेश तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। संवाद
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