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Sant Kabir Nagar News: जेल में बंद दो शातिरों पर गैंगस्टर की कार्रवाई
Mon, 03 Aug 2026 12:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 03 Aug 2026 12:15 AM IST
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मेंहदावल। चेन स्नेचिंग, बाइक चोरी और गांजा तस्करी के आरोप में पहले से जेल में बंद दो शातिर आरोपियों पर मेंहदावल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट से गैंगचार्ट मंजूर होने के बाद दोनों के खिलाफ गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, मोहम्मद अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे पुत्र स्वर्गीय अब्दुल समद निवासी सुत्रीपुर, थाना कोतवाली गोरखपुर तथा उसका साथी मोहम्मद कामिल उर्फ अली पुत्र नौशाद अली निवासी सिधारीपुर, थाना गोरखनाथ, गोरखपुर वर्तमान में चेन स्नेचिंग और अवैध गांजा रखने के मामले में जेल में निरुद्ध हैं।
प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट पर तैयार गैंगचार्ट को जिला मजिस्ट्रेट ने अनुमोदित किया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों संगठित गिरोह बनाकर बाइक चोरी, चेन स्नेचिंग और अवैध गांजा बेचने जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। इन गतिविधियों से वे अपने और अपने परिजनों के लिए आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।
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पुलिस का कहना है कि दोनों के खिलाफ थाना मेंहदावल में पहले से कई आपराधिक प्राथमिकी दर्ज हैं जिनमें आरोप पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं। इनके आपराधिक प्रभाव के कारण क्षेत्र के लोग इनके विरुद्ध गवाही देने से भी डरते थे।
प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों के संगठित नेटवर्क और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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पुलिस के अनुसार, मोहम्मद अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे पुत्र स्वर्गीय अब्दुल समद निवासी सुत्रीपुर, थाना कोतवाली गोरखपुर तथा उसका साथी मोहम्मद कामिल उर्फ अली पुत्र नौशाद अली निवासी सिधारीपुर, थाना गोरखनाथ, गोरखपुर वर्तमान में चेन स्नेचिंग और अवैध गांजा रखने के मामले में जेल में निरुद्ध हैं।
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प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट पर तैयार गैंगचार्ट को जिला मजिस्ट्रेट ने अनुमोदित किया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों संगठित गिरोह बनाकर बाइक चोरी, चेन स्नेचिंग और अवैध गांजा बेचने जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। इन गतिविधियों से वे अपने और अपने परिजनों के लिए आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।
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पुलिस का कहना है कि दोनों के खिलाफ थाना मेंहदावल में पहले से कई आपराधिक प्राथमिकी दर्ज हैं जिनमें आरोप पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं। इनके आपराधिक प्रभाव के कारण क्षेत्र के लोग इनके विरुद्ध गवाही देने से भी डरते थे।
प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों के संगठित नेटवर्क और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।