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Shahjahanpur News: 10 लाख तक के बकाये पर ब्याज में सौ फीसदी छूट

Sun, 25 Oct 2026 01:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:24 AM IST
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100% waiver on interest for outstanding amounts up to 10 lakh
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश शासन ने व्यापारियों को बकाया कर के ब्याज और अर्थदंड में राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। योजना के तहत 31 दिसंबर तक सृजित बकाया कर की मूल राशि जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट का लाभ मिलेगा। शासनादेश के अनुसार योजना 16 अक्तूबर से 16 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी।
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योजना में 10 लाख रुपये तक राशि जमा करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत और एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75 प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान है। मूल बकाया पहले ही पूरी तरह जमा कर चुके व्यापारी भी बिना अतिरिक्त राशि जमा किए योजना में आवेदन कर ब्याज छूट का लाभ ले सकेंगे। आंशिक बकाया जमा करने वाले व्यापारी शेष राशि जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में नॉट प्रेस आवेदन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। आवेदन विभागीय वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। उपायुक्त राज्यकर प्रवेश तोमर ने बताया कि योजना की जानकारी के लिए राज्यकर कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है। उन्होंने व्यापारियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की।
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ब्याज माफी योजना की दी जानकारी

राज्यकर कार्यालय में टैक्स बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर योजना के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने योजना के तहत मिलने वाली छूट और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया। इस दौरान अंबरीश सक्सेना, सुधीर अग्रवाल, मनोज खन्ना, सुशील चंद वैश्य, जय प्रकाश नारायण, अमित गुप्ता, संजीव गुप्ता, सहायक आयुक्त आनंद कुमार, मधुसूदन सिंह और प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे।
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