सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   More than one lakh cases were settled in National Lok Adalat

Shahjahanpur News: राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ एक लाख से अधिक वादों का निस्तारण

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 14 Sep 2025 01:12 AM IST
विज्ञापन
More than one lakh cases were settled in National Lok Adalat
जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद - फोटो : mathura
विज्ञापन
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विष्णु कुमार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ओम प्रकाश मिश्र तृतीय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 100646 वादों का निस्तारण हुआ।
loader
Trending Videos

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन कुल 10156 वादों के निस्तारण कर 71913287 रुपये धनराशि का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजस्व न्यायालयों ने 84520 राजस्व वादों का निस्तारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऑनलाइन चालानी से संबंधित 5188 मामलों का निस्तारण कराते हुए कुल 4617200 रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैकों के लोन रिकवरी से संबंधित 1000 प्री-लिटिगेशन वादों का निस्तारण कराते हुए कुल 101427222 रुपये के ऋण खातों का समझौता कराया गया। न्यायालय में विचाराधीन वादों में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने चार फौजदारी वादों का निस्तारण किया।
--
बंदियों के उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जनपद न्यायालय परिसर में जेल में बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ जेल अधीक्षक मिजाजी लाल मौजूद रहे। जनपद न्यायाधीश ने बंदियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सराहना की और स्वयं भी सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ विभिन्न वस्तुएं क्रय कीं।
-----
नौ जोड़ों में बीच मनमुटाव खत्म कर कराया समझौता
परिवार कोर्ट में नौ जोड़ों में विवाद चल रहा था। इन जोड़ों के बीच समझौता कराया गया। जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में सभी जोड़ों को मिलवाया। उनके सामने पति और पत्नी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जोड़ों ने कहा कि अब वे कभी आपस में विवाद नहीं करेंगे और परिवार के साथ मिलकर रहेंगे।
--
हमने कई वर्ष पहले क्रॉप लोन लिया था। लोन समय से जमा नहीं कर पाए। इससे ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोन को सही कराकर जमा कराने आए हैं।
- रामविलास, सिसौआ, रोजा
--
करीब पांच माह पहले पति से विवाद हो गया था। इसमें मुकदमा दर्ज कराया था। परिवार न्यायालय में दोनों के बीच समझौता हो गया है। अब दोनों लोग साथ रहेंगे।
- ममता, गढि़या रंगीन
--
छह महीने पहले पत्नी से विवाद हो गया था। इसके चलते वह मायके चली गई। परिवार कोर्ट में परिवाद दायर किया था। यहां पर हम दोनों के बीच समझौता करा दिया गया है। हम लोगों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और नाती-पोते वाले हो गए हैं। अब विवाद नहीं करेंगे। दोनों लोग मिलकर रहेंगे।
- रामभरोसे, पत्नी लौंगश्री, जोतपुर नवदिया

जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद

जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद- फोटो : mathura

जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद

जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद- फोटो : mathura

जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद

जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद- फोटो : mathura

जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद

जजी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराने आए वादकारी। संवाद- फोटो : mathura

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed