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Shahjahanpur: सांसद अरुण सागर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति की थी वाल पेंटिंग
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 22 Nov 2022 09:42 PM IST
सार
वर्ष 2019 में 12 मार्च को तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 136 विधानसभा क्षेत्र ददरौल वेद सिंह चौहान भ्रमण कर रहे थे। उन्हें कांट थाना क्षेत्र के गांव रसूलापुर में बरेली-जलालाबाद मार्ग पर कुछ दुकानों पर अरुण सागर की चुनाव संबंधी वाल पेंटिंग दिखाई दी।
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सांसद अरुण सागर
- फोटो : ट्विटर
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विस्तार
लोकसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति वाल पेंटिंग कराने के मामले में तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट असमा सुल्ताना ने न्यायालय में उपस्थित न होने पर सांसद अरुण सागर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। हाजिरी के लिए 21 दिसंबर की तारीख नियत की है।
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वर्ष 2019 में 12 मार्च को तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 136 विधानसभा क्षेत्र ददरौल वेद सिंह चौहान भ्रमण कर रहे थे। उन्हें कांट थाना क्षेत्र के गांव रसूलापुर में बरेली-जलालाबाद मार्ग पर कुछ दुकानों पर अरुण सागर की चुनाव संबंधी वाल पेंटिंग दिखाई दी। बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ये वाल पेंटिंग की गईं थीं।
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उनकी तहरीर पर कांट थाने में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसके बाद से वाद अदालत में चल रहा है। अरुण सागर इस मामले में अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वाद की अगली तारीख 21 दिसंबर तय की गई है।