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Shahjahanpur News: मादक पदार्थ की तस्करी में तीन दोषियों को चार-चार वर्ष कैद
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शाहजहांपुर। अफीम डोडा की तस्करी के तीन दोषियों को अदालत ने चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
31 अक्तूबर 2020 की रात कटरा थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि रसेवन गांव से पहले फतेहगंज-दातागंज मार्ग पर चार व्यक्ति दो बाइकों से अफीम डोडा लेकर बेचने जा रहे हैं।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने चार लोगों को घेरकर पकड़ लिया। उनके पास से आठ किलो अफीम डोडा बरामद हुआ।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान अपर जिला जज नुसरत खां ने नेमचंद्र, मनोहर लाल निवासी केरूआ, फरीदपुर, बरेली और प्रेमप्रकाश निवासी गांव रसेवन, कटरा को दोषी पाया। तीनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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31 अक्तूबर 2020 की रात कटरा थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि रसेवन गांव से पहले फतेहगंज-दातागंज मार्ग पर चार व्यक्ति दो बाइकों से अफीम डोडा लेकर बेचने जा रहे हैं।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने चार लोगों को घेरकर पकड़ लिया। उनके पास से आठ किलो अफीम डोडा बरामद हुआ।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान अपर जिला जज नुसरत खां ने नेमचंद्र, मनोहर लाल निवासी केरूआ, फरीदपुर, बरेली और प्रेमप्रकाश निवासी गांव रसेवन, कटरा को दोषी पाया। तीनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।