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Shamli News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मुजरिम को 20 साल कठोर कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 12 Dec 2025 01:05 AM IST
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कैराना(शामली)। क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2019 में तमंचे के बल पर किशोरी को कार में डालकर ले जाने और दुष्कर्म करने और किशोरी की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी शुभम को दोषी माना।
दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) सीमा वर्मा ने मुजरिम शुभम निवासी गांव भूरा को 20 साल कठोर कारावास और 60000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 1 नवंबर 2019 को कैराना थाना क्षेत्र के एक गांव में रात्रि में परिवार के लोग अपने घर में सो रहे थे। इस दौरान गांव भूरा निवासी शुभम उनके घर में घुस गया तथा तमंचे के बल पर 14 वर्षीय किशोरी को गाड़ी में डालकर ले गया।
मुजरिम ने किशोरी के साथ जबरदस्ती दुराचार किया तथा उसकी अश्लील वीडियो बना ली। शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। बाद में किशोरी ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद 2 फरवरी 2020 को किशोरी के पिता ने कैराना कोतवाली पर शुभम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही उसके बयान दर्ज कराये।
बाद में पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मुजरिम तभी से जेल के अंदर बंद है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा वर्मा ने सजा सुनाई।
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अपराध जघन्य है
कैराना। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुजरिम शुभम ने नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसे 8-9 दिन तक अपने साथ अज्ञात स्थान पर रखा था तथा उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था। यह नाबालिग बच्ची के साथ किया गया जघन्य अपराध है। इसलिए अदालत मुजरिम को 20 साल कठोर कारावास और 60000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाती है। उधर, किशोरी के पिता ने बताया कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था। न्यायालय ने उनकी बेटी को इंसाफ दिला दिया है।
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दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) सीमा वर्मा ने मुजरिम शुभम निवासी गांव भूरा को 20 साल कठोर कारावास और 60000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 1 नवंबर 2019 को कैराना थाना क्षेत्र के एक गांव में रात्रि में परिवार के लोग अपने घर में सो रहे थे। इस दौरान गांव भूरा निवासी शुभम उनके घर में घुस गया तथा तमंचे के बल पर 14 वर्षीय किशोरी को गाड़ी में डालकर ले गया।
मुजरिम ने किशोरी के साथ जबरदस्ती दुराचार किया तथा उसकी अश्लील वीडियो बना ली। शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। बाद में किशोरी ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद 2 फरवरी 2020 को किशोरी के पिता ने कैराना कोतवाली पर शुभम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही उसके बयान दर्ज कराये।
बाद में पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मुजरिम तभी से जेल के अंदर बंद है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा वर्मा ने सजा सुनाई।
अपराध जघन्य है
कैराना। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुजरिम शुभम ने नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसे 8-9 दिन तक अपने साथ अज्ञात स्थान पर रखा था तथा उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था। यह नाबालिग बच्ची के साथ किया गया जघन्य अपराध है। इसलिए अदालत मुजरिम को 20 साल कठोर कारावास और 60000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाती है। उधर, किशोरी के पिता ने बताया कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था। न्यायालय ने उनकी बेटी को इंसाफ दिला दिया है।
