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Shamli: पूर्व चेयरमैन हाजी वाजिद हसन के मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा, कार्रवाई के लिए गोरखपुर से आई थी पुलिस

Thu, 23 May 2024 04:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 23 May 2024 04:54 PM IST
सार

Shamli News : शामली में निवर्तमान चेयरमैन के मकान पर कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया गया है। गोरखपुर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

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Attachment notice pasted on the house of former chairman Haji Wajid Hasan
पूर्व चेयरमैन के मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

शामली जनपद के कांधला में गो हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश के तहत दर्ज अभियोग में निवर्तमान चेयरमैन के पेश न होने पर गोरखपुर पुलिस ने उनके मकान पर धारा 82 के तहत कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया है।

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गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल के उपनिरीक्षक अमित चौधरी अपनी टीम के साथ कांधला थाने पहुंचे। आमद दर्ज कराने के बाद वे निवर्तमान पालिकाध्यक्ष वाजिद हसन के आवास पर पहुंचे। पुलिस ने धारा 82 कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया।

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पुलिस ने बताया कि गोरखपुर के थाना खारोबार में वाजिद हसन पुत्र मंजूर हसन निवासी मोहल्ला शेखजादगान गो हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में वांछित है। इसके चलते फरवरी में पुलिस अधीक्षक गोरखपुर डाॅ. गौरव ने 15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद भी वाजिद हसन इस मामले में अब तक फरार चल रहे हैं।

इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद उनके मकान पर 82 का नोटिस चस्पा किया गया है। उपनिरीक्षक अमित चौधरी ने बताया कि नोटिस चस्पा के बाद भी अगर वाजिद हसन पेश ना हुए तो उनके मकान की कुर्की की जाएगी।

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उधर, इस मामले में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष हाजी वाजिद हसन का कहना है कि रंजिशन मुकदमा दर्ज होने के कई साल बाद उनका नाम मुकदमे में लिया गया है। कोर्ट में उनकी तरफ से पूरे प्रकरण को मजबूती से रखा गया है। जल्द पूरा मामला सबके सामने साफ हो जाएगा।

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