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Shamli News: तीन अलग-अलग मामलों में 13 दोषियों को सजा सुनाई

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:15 AM IST
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कैराना। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में 13 दोषियों को सजा सुनाई।
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2016 में कैराना कोतवाली पर असलम, गफ्फार, मेहरबान, सत्तार, हारून, खुर्शीद, सद्दाम, इरशाद, वासिद उर्फ भूरा, अयूब और सलाउद्दीन निवासी मवी थाना कैराना के विरुद्ध मारपीट और बलवा तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सभी 11 दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास और 6000-6000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 2023 में थाना थानाभवन पर सुफियान उर्फ कैफ निवासी मोहल्ला खेल थाना कांधला के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने तोशी को 10 माह के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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तीसरे मामले में 2009 में थाना थानाभवन पर नईम निवासी न्यामू थाना चरथावल के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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