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Shamli News: खालिस्तानी आतंकी पिंदा के मामले में आज होगी सुनवाई

Thu, 13 Aug 2026 01:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Thu, 13 Aug 2026 01:34 AM IST
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Hearing in the case of Khalistani terrorist Pinda to be held today.
कैराना में 26 नवंबर 2016 को पकड़ा गया खालिस्तानी आतंकी परविंदर उर्फ पिंदा का फाइल फोटो-इंटरनेट
कैराना (शामली)। पंजाब की नाभा जेल तोड़कर छह कैदियों को छुड़ाने के बाद फरार हुए खालिस्तानी आतंकी परविंदर उर्फ पिंदा के खिलाफ कैराना में दर्ज अवैध हथियार के मामले में बृहस्पतिवार को अदालत में सुनवाई होगी। वहीं फर्जी आईडी और दस्तावेज से जुड़े दूसरे मुकदमे में 18 सितंबर की तारीख लगी है।
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26 नवंबर 2016 को पंजाब की हाई सिक्योरिटी नाभा जेल में फायरिंग कर परविंदर उर्फ पिंदा ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू सहित छह कैदियों को छुड़ा लिया था। इसके बाद वह फॉर्च्यूनर गाड़ी से अंबाला, कैथल और पानीपत होते हुए कैराना के रास्ते देहरादून भाग रहा था। कैराना पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस के अनुसार उसकी फॉर्च्यूनर से एक एसएलआर गन, एक पंप गन, दो राइफल, हजारों कारतूस और कई दर्जन फर्जी आधार कार्ड व अन्य आईडी बरामद हुई थीं। पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध हथियार और फर्जी दस्तावेज रखने के दो मुकदमे दर्ज किए थे।
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पुलिस ने अगले दिन उसे अदालत में पेश किया था, जहां से न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया। इसके दो दिन बाद पंजाब पुलिस अदालत के आदेश पर उसे अपने साथ पंजाब ले गई थी। बताया जाता है कि परविंदर उर्फ पिंदा वर्तमान में बठिंडा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

करीब 10 साल बीतने के बाद भी कैराना के मामले में उसकी नियमित पेशी नहीं हो सकी है। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी कराई गई। अब अवैध हथियार के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी, जबकि फर्जी आईडी और दस्तावेज के मामले में 18 सितंबर की तारीख तय है।
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