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UP: कानून को ताक पर रख पंचायत ने सुनाया फरमान, दुकानदार को देना होगा एक लाख का हर्जाना, ये है मामला

Sat, 18 May 2024 05:43 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Published by: कपिल kapil Updated Sat, 18 May 2024 05:43 PM IST
सार

Shamli News : यूपी के शामली जिले में पंचायत ने कानून को ताक पर रखते हुए एक फरमान सुनाया है। पंचायत ने दुकानदार को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। पढ़िए मामला क्या है और क्यों चर्चा में आया है? 

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Panchayat have impose fine of one lakh on a shopkeeper in case of wrong pesticide in Shamli
शामली में पंचायत द्वारा जुर्माना लगाने का मामला। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

शामली जनपद के चौसाना में धान की फसल नष्ट करने के मामले में गढ़ी हसनपुर गांव में पंचायत आयोजित की गई। जिसमें दुकानदार पर एक लाख के हर्जाने का फरमान सुनाया गया। पंचायत में दुकानदार ने गलत कीटनाशक देने की बात को स्वीकारा। वहीं, दूसरी ओर आरोपी पेस्टीसाइड की दुकान से कृषि रक्षा अधिकारी ने कीटनाशक के अलग-अलग तीन सैंपल लिए।

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चौसाना क्षैत्र के गांव गढ़ी हसनपुर में किसान नरेश की करीब 40 बीघा फसल कीटनाशक के छिड़काव के बाद झुलस गई थी। आरोप है कि दुकानदार ने गलत कीटनाशक दी, जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा। मामले की शिकायत पीड़ित ने डीएम से भी की थी।

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इसी बीच शनिवार को ग्राम प्रधान रविंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू के आवास पर दोनों पक्षों की पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बातें रखीं। पंचायत मे फैसला हुआ कि नुकसान का मुआवजा देकर दुकानदार व पीड़ित किसान के मध्य विवाद का निस्तारण होगा। आरोपी दुकानदार को हर्जाने के तौर पर एक लाख रुपये देने का आदेश दिया गया। जिसे दुकानदार ने स्वीकार किया। ग्राम प्रधान रविंद्र चौधरी ने पंचायत में जुर्माना लगाने की बात को स्वीकारा है।

वहीं, किसान की शिकायत पर आरोपी दुकानदार की दुकान से कृषि रक्षा अधिकारी अमित कुमार ने कीटनाशक दवाइयों के नमूने लिए गए और जांच हेतु लैब भेज दिए।

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कानून को ताक पर रखकर पंचायत ने सुनाया फरमान
जिस समय किसान को नुकसान हुआ तो वह प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय पर पहुंचा और न्याय की मांग की। वहीं, आरोपी दुकानदार कार्रवाई के डर से इधर-उधर भागा और पंचायत में फैसले को निपटा लिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दुकान पर किसानों को ठगने वाले दुकानदार पर विभाग भी कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। हालांकि, कृषि रक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

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