{"_id":"6a7f6e9e6ff28d0bb504088d","slug":"relief-for-building-and-water-tax-defaulters-100-waiver-on-interest-shamli-news-c-26-1-sal1002-171882-2026-08-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: भवनकर-जलकर के बकायेदारों को राहत, ब्याज पर 100 फीसदी छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: भवनकर-जलकर के बकायेदारों को राहत, ब्याज पर 100 फीसदी छूट
Sat, 15 Aug 2026 01:08 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 15 Aug 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शामली। नगर पालिका में भवन कर और जलकर के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है। योजना के तहत बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अरविंद संगल ने पालिका सभागार में हुई बैठक में बताया कि एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर योजना का लाभ मिलेगा। बकायेदारों को पूरी बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि योजना नगर पालिका सीमा की आवासीय, अनावासीय और मिश्रित संपत्तियों पर लागू होगी। ओटीएस के लिए 15 अगस्त से 14 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नगर पालिका के कर विभाग में किया जा सकता है। बैठक में हसीन अंसारी, योगेश कुमार, चंद्र किशोर पटेल, हर्षित गर्ग, अनिल कुमार शर्मा, आजम खां, कंवरपाल, विनोद निर्वाल और अरविंद कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अरविंद संगल ने पालिका सभागार में हुई बैठक में बताया कि एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर योजना का लाभ मिलेगा। बकायेदारों को पूरी बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
विज्ञापन
अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि योजना नगर पालिका सीमा की आवासीय, अनावासीय और मिश्रित संपत्तियों पर लागू होगी। ओटीएस के लिए 15 अगस्त से 14 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नगर पालिका के कर विभाग में किया जा सकता है। बैठक में हसीन अंसारी, योगेश कुमार, चंद्र किशोर पटेल, हर्षित गर्ग, अनिल कुमार शर्मा, आजम खां, कंवरपाल, विनोद निर्वाल और अरविंद कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन