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Shravasti News: तमंचा रखने के दोषी को जुर्माने की सजा

Wed, 05 Aug 2026 11:53 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 05 Aug 2026 11:53 PM IST
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Person convicted of possessing a country-made pistol sentenced to pay a fine.
श्रावस्ती। गिलौला की ग्राम पंचायत भिखारीपुर निवासी वैधू को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप साहनी ने तमंचा रखने का दोषी करार देते हुए 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वैधू को वर्ष 2012 में गिलौला पुलिस ने 12 बोर के तमंचा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मंगलवार को पुलिस ने वैधू को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।
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