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Shravasti News: कीटनाशी मच्छर रोधी उत्पाद न बेचें दुकानदार

Tue, 18 Aug 2026 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 18 Aug 2026 11:34 PM IST
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Shopkeepers should not sell insecticidal mosquito-repellent products.
श्रावस्ती। कृषि विभाग ने खतरनाक रसायनों से बने मच्छर भगाने वाले उत्पादों पर परामर्श जारी किया है। विभाग ने ऐसे उत्पादों की खरीदारी न करने की अपील की है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी नत्थू लाल गंगवार ने बताया कि कई स्थानों पर मच्छर अगरबत्तियां और कॉयल बन रहे हैं। इनमें डाईमेफ्लुथ्रिन व मेपरफ्लुथ्रिन जैसे अपंजीकृत कीटनाशकों का उपयोग होता है। स्वीट नाइट, डायनासोर व कम्फर्ट जैसे ब्रांड विशेष रूप से बेचे जा रहे हैं। ये उत्पाद कीटनाशी अधिनियम 1968 व नियमावली 1971 का उल्लंघन करते हैं। इन रसायनों का उपयोग बिना सुरक्षा मूल्यांकन के हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। बंद कमरों में उपयोग से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। प्रतिबंधित ब्रांडों के भंडारण या विक्रय पर तत्काल जब्ती होगी। नमूना परीक्षण के लिए उन्हें कीटनाशी प्रयोगशाला फरीदाबाद भेजा जाएगा। बिना कीटनाशी लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी।
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