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Siddharthnagar News: डकैती और व्यवसायी दंपती की हत्या मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:30 PM IST
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- बढ़नी में व्यापारी घनश्याम की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला
सिद्धार्थनगर। ढेबरू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती बढ़नी बाजार में परिवार को बंधक बनाकर डकैती और व्यवसायी दंपती की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने सल्लू उर्फ सलीम, आमिर उर्फ सद्दाम और साबिर उर्फ अकरम निवासी थटिया टोला जैनपुर, ठठिया कन्नौज को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के इकौना बाजार निवासी कृष्ण कुमार उर्फ माखन ने 11 नवंबर 2015 को लिखित तहरीर देते हुए कहा कि उसके बहनोई घनश्याम मोदनवाल निवासी वार्ड नं.-एक आंबेडकरनगर, नगर पंचायत बढ़नी के घर में 10-11 नवंबर 2015 की रात दो बजे बदमाश छत के रास्ते घुसे थे। आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और घनश्याम से नकदी और जेवरात के बारे में पूछताछ की। विरोध करने पर उनके सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। डकैत घर से करीब 50 हजार रुपये नकद, एक लाख रुपये के जेवरात, दो अटैचियां और एक बॉक्स लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में दो अभियुक्तों की पहले ही सजा हो चुकी है।
फैसले से बाद परिवार को मिला सुकून
- करीब 10 वर्ष बाद सामने आए फैसले के बाद व्यवसायी घनश्याम के परिवार को सुकून मिला। उनकी बहू के बताया कि उसकी सास माधुरी और ससुर घनश्याम मोदनवाल की डकैतों ने पीटकर मार डाला था। बताया जा रहा है कि रात दो बजे सीढ़ी की छत के रास्ते घर में घुसे डकैतों ने परिवारवालों को बंधक बना लिया। ससुर घनश्याम गुप्ता को घेर कर घर में रखे जेवरात और नकदी के बारे में पूछताछ की। विरोध करने पर ससुर के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सास माधुरी (58) ने शोर मचाना चाहा तो डकैतों ने उनके भी सिर पर प्रहार कर दिया। इससे वह अचेत हो गई, फिर उन्हें और भाई विकास (21) को पीटने के बाद डकैत 50 हजार रुपये नकद और करीब एक लाख रुपये के जेवरात, दो अटैचियां और एक बॉक्स उठाकर ले गए। पुलिस ने घटनास्थल के पूर्व दिशा में एक खेत से अटैची और बॉक्स को बरामद कर लिया था। बाद में सास की भी मौत हो गई थी।
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अभियोजन कथानक के अनुसार श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के इकौना बाजार निवासी कृष्ण कुमार उर्फ माखन ने 11 नवंबर 2015 को लिखित तहरीर देते हुए कहा कि उसके बहनोई घनश्याम मोदनवाल निवासी वार्ड नं.-एक आंबेडकरनगर, नगर पंचायत बढ़नी के घर में 10-11 नवंबर 2015 की रात दो बजे बदमाश छत के रास्ते घुसे थे। आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और घनश्याम से नकदी और जेवरात के बारे में पूछताछ की। विरोध करने पर उनके सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। डकैत घर से करीब 50 हजार रुपये नकद, एक लाख रुपये के जेवरात, दो अटैचियां और एक बॉक्स लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में दो अभियुक्तों की पहले ही सजा हो चुकी है।
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फैसले से बाद परिवार को मिला सुकून
- करीब 10 वर्ष बाद सामने आए फैसले के बाद व्यवसायी घनश्याम के परिवार को सुकून मिला। उनकी बहू के बताया कि उसकी सास माधुरी और ससुर घनश्याम मोदनवाल की डकैतों ने पीटकर मार डाला था। बताया जा रहा है कि रात दो बजे सीढ़ी की छत के रास्ते घर में घुसे डकैतों ने परिवारवालों को बंधक बना लिया। ससुर घनश्याम गुप्ता को घेर कर घर में रखे जेवरात और नकदी के बारे में पूछताछ की। विरोध करने पर ससुर के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सास माधुरी (58) ने शोर मचाना चाहा तो डकैतों ने उनके भी सिर पर प्रहार कर दिया। इससे वह अचेत हो गई, फिर उन्हें और भाई विकास (21) को पीटने के बाद डकैत 50 हजार रुपये नकद और करीब एक लाख रुपये के जेवरात, दो अटैचियां और एक बॉक्स उठाकर ले गए। पुलिस ने घटनास्थल के पूर्व दिशा में एक खेत से अटैची और बॉक्स को बरामद कर लिया था। बाद में सास की भी मौत हो गई थी।