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Sitapur News: विद्युतकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराया कोर्ट में वाद
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Tue, 13 Jan 2026 12:28 AM IST
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सीतापुर। शहर निवासी महिला माधुरी अग्रवाल ने विद्युतकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दर्ज कराया है। माधुरी (66) के अनुसार विद्युत कनेक्शन संख्या 0758968557 उनके पति अजय कुमार अग्रवाल के नाम पर है। जिसपर स्वीकृत भार 10 किलोवाट है, जो उपखंड-2 से संबद्ध है। 17 अगस्त 2025 को उनका मीटर शॉर्ट सर्किट होकर जल गया।
इसकी सूचना विभाग को दी गई। लाइनमैन लवकुश ने बिना सूचित किये सीधे तार जोड़ दिया। इस कृत्य की जानकारी घर में किसी को भी नहीं हुई।
22 अगस्त को माधुरी के पति विदेश गए थे। तब सूर्यास्त के बाद अधिकारी अधिशासी अभियंता के निर्देश पर एसडीओ, दो जेई व लाइनमैन सामूहिक रूप से महिला के घर पर अचानक पहुंचे और (राजस्व शुल्क के नाम पर 1.60 लाख रुपये व शमन शुल्क के नाम पर 40 हजार) कुल 2.63 लाख रुपये तत्काल डरा धमका कर ले लिए। आरोप है कि अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के घर में प्रवेश किया। इसके साथ ही झूठा विद्युत चोरी का आरोप लगाया।
महिला का आरोप है कि उनके घर में 10 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है। जो कि स्वयं बिजली उत्पादन करता है। बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले को धारा-210 बीएनएसएस के अन्तर्गत वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मामले की सुनवाई अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या-3/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया है।
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इसकी सूचना विभाग को दी गई। लाइनमैन लवकुश ने बिना सूचित किये सीधे तार जोड़ दिया। इस कृत्य की जानकारी घर में किसी को भी नहीं हुई।
22 अगस्त को माधुरी के पति विदेश गए थे। तब सूर्यास्त के बाद अधिकारी अधिशासी अभियंता के निर्देश पर एसडीओ, दो जेई व लाइनमैन सामूहिक रूप से महिला के घर पर अचानक पहुंचे और (राजस्व शुल्क के नाम पर 1.60 लाख रुपये व शमन शुल्क के नाम पर 40 हजार) कुल 2.63 लाख रुपये तत्काल डरा धमका कर ले लिए। आरोप है कि अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के घर में प्रवेश किया। इसके साथ ही झूठा विद्युत चोरी का आरोप लगाया।
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महिला का आरोप है कि उनके घर में 10 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है। जो कि स्वयं बिजली उत्पादन करता है। बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले को धारा-210 बीएनएसएस के अन्तर्गत वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मामले की सुनवाई अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या-3/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया है।