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Sitapur News: एसआईआर संबंधित हर समस्या का समाधान करेगी हेल्प डेस्क
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Fri, 21 Nov 2025 12:33 AM IST
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गणना प्रपत्र भरवाते बीएलओ।
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सीतापुर। एसआईआर के तहत मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें भरकर चार दिसंबर तक बीएलओ को देना है। यदि किसी मतदाता को प्रपत्र भरने समेत कोई अन्य समस्या आ रही है तो वह जिला निर्वाचन दफ्तर या संबंधित तहसील में बनाए गई हेल्प डेस्क पर जाकर इसका समाधान करा सकता है। मतदाता बेझिझक होकर प्रपत्र जमा करें। यदि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो भी बेफिक्र रहें।
जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज 31,90,806 मतदाताओं से एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र भरवाने का काम चल रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 3644 बीएलओ नियुक्त किए हैं। मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में या कोई अन्य दिक्कत हो रही है तो वह उसका समाधान हेल्प डेस्क पर जाकर करा सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ ही सभी तहसीलों में इसकी स्थापना की गई है। यहां मतदाता सहायता ले भी रहे हैं।
बृहस्पतिवार को हेल्प डेस्क पर मतदाता एसआईआर से संबंधित जानकारी लेते दिखे। तमाम लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनका व उनके माता-पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऐसे में क्या होगा। लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसआईआर फार्म भरकर उनको जमा करना होगा। सूची प्रकाशित होने के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होगा। तब उन्हें 13 प्रमाण पत्रों में से कोई एक देना होगा। सूची में नाम बरकरार रहेगा। तब कोई दिक्कत आती है तो भी प्रशासन के अधिकारी हल निकालेंगे।
एक ही जगह से भरना है फाॅर्म
एक मतदाता को एक ही जगह से एसआईआर फॉर्म भरना है। अगर कोई मतदाता दो जगह से फार्म भरता है तो ये गलत होगा। इसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही फार्म में मांगी गई जानकारी भी तथ्यात्मक देनी होगी। इसमें गलत तथ्य नहीं होने चाहिए, वर्ना भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
ऐस भर सकते हैं ऑनलाइन गणना फॉर्म
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर को फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है। सबसे पहले एपिक नंबर दर्ज करें। पहले से मतदाता पहचान पत्र है तो एपिक नंबर डालते ही आपकी जानकारी स्वयं प्रदर्शित होगी। यदि नए मतदाता हैं या पहले पंजीकृत नहीं थे, तो नया फार्म भरने का विकल्प मिलेगा।
यह जानना जरूरी है
-बीएलओ प्रत्येक सदस्य के लिए दो फार्म देंगे।
-दोनों फार्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है।
-दोनों फार्म पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।
-एक फार्म बीएलओ साथ ले जाएंगे, एक आपके पास रहेगा।
-आपके पास रहने वाले फार्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे।
-यदि महिला की उम्र 42 वर्ष या उसे कम है, तो पिता-माता का 2002 वाला प्रमाण ही मान्य होगा। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।
हो सकती है जेल
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राजागणपति आर ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर मतदाता सूची में है, तो उसे कई स्थानों पर एन्यूमरेशन फार्म प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे या उसके परिवार के सदस्यों को केवल एक ही फार्म पर हस्ताक्षर करना होगा। एक व्यक्ति द्वारा कई एन्यूमरेशन फार्म पर हस्ताक्षर करने पर एक वर्ष तक की जेल हो सकती है।
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जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज 31,90,806 मतदाताओं से एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र भरवाने का काम चल रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 3644 बीएलओ नियुक्त किए हैं। मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में या कोई अन्य दिक्कत हो रही है तो वह उसका समाधान हेल्प डेस्क पर जाकर करा सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ ही सभी तहसीलों में इसकी स्थापना की गई है। यहां मतदाता सहायता ले भी रहे हैं।
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बृहस्पतिवार को हेल्प डेस्क पर मतदाता एसआईआर से संबंधित जानकारी लेते दिखे। तमाम लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनका व उनके माता-पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऐसे में क्या होगा। लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसआईआर फार्म भरकर उनको जमा करना होगा। सूची प्रकाशित होने के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होगा। तब उन्हें 13 प्रमाण पत्रों में से कोई एक देना होगा। सूची में नाम बरकरार रहेगा। तब कोई दिक्कत आती है तो भी प्रशासन के अधिकारी हल निकालेंगे।
एक ही जगह से भरना है फाॅर्म
एक मतदाता को एक ही जगह से एसआईआर फॉर्म भरना है। अगर कोई मतदाता दो जगह से फार्म भरता है तो ये गलत होगा। इसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही फार्म में मांगी गई जानकारी भी तथ्यात्मक देनी होगी। इसमें गलत तथ्य नहीं होने चाहिए, वर्ना भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
ऐस भर सकते हैं ऑनलाइन गणना फॉर्म
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर को फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है। सबसे पहले एपिक नंबर दर्ज करें। पहले से मतदाता पहचान पत्र है तो एपिक नंबर डालते ही आपकी जानकारी स्वयं प्रदर्शित होगी। यदि नए मतदाता हैं या पहले पंजीकृत नहीं थे, तो नया फार्म भरने का विकल्प मिलेगा।
यह जानना जरूरी है
-बीएलओ प्रत्येक सदस्य के लिए दो फार्म देंगे।
-दोनों फार्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है।
-दोनों फार्म पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।
-एक फार्म बीएलओ साथ ले जाएंगे, एक आपके पास रहेगा।
-आपके पास रहने वाले फार्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे।
-यदि महिला की उम्र 42 वर्ष या उसे कम है, तो पिता-माता का 2002 वाला प्रमाण ही मान्य होगा। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।
हो सकती है जेल
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राजागणपति आर ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर मतदाता सूची में है, तो उसे कई स्थानों पर एन्यूमरेशन फार्म प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे या उसके परिवार के सदस्यों को केवल एक ही फार्म पर हस्ताक्षर करना होगा। एक व्यक्ति द्वारा कई एन्यूमरेशन फार्म पर हस्ताक्षर करने पर एक वर्ष तक की जेल हो सकती है।