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Sonebhadra News: गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को दो-दो साल की सजा
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विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) हरिकेश कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में तीन दोषियों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह जनवरी 2023 को पन्नूगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने गैंग लीडर असीम पटेल सहित सात लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि मध्य प्रदेश के सतना जनपद स्थित माधोगढ़ इटोरा निवासी लवकुश साकेत, पौड़ी निवासी केनुर बहेलिया तथा जानकी बाई पत्नी फिरतू एक संगठित गिरोह से जुड़े थे, जो गांजा तस्करी में संलिप्त था।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह जनवरी 2023 को पन्नूगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने गैंग लीडर असीम पटेल सहित सात लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि मध्य प्रदेश के सतना जनपद स्थित माधोगढ़ इटोरा निवासी लवकुश साकेत, पौड़ी निवासी केनुर बहेलिया तथा जानकी बाई पत्नी फिरतू एक संगठित गिरोह से जुड़े थे, जो गांजा तस्करी में संलिप्त था।
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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषियों द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।