सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Court issues order to DGP directs him to take action against Lucknow Police Commissioner within 10 days

चेक बाउंस मामला: कोर्ट ने डीजीपी को जारी किया आदेश, पुलिस कमिश्नर लखनऊ पर 10 दिन में करें कार्रवाई

अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 10 Jun 2026 10:10 AM IST
विज्ञापन
सार

चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने डीजीपी को आदेश जारी किया है। कहा कि पुलिस कमिश्नर लखनऊ पर 10 दिन में कार्रवाई करें। एनआई एक्ट केस में आरोपी की गिरफ्तारी में लापरवाही का मामला है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

Court issues order to DGP directs him to take action against Lucknow Police Commissioner within 10 days
कोर्ट का आदेश।
विज्ञापन

विस्तार

यूपी के सुल्तानपुर में चेक बाउंस से जुड़े मामले में आदेश के लंबे समय बाद भी आरोपी रजनीश शर्मा की गिरफ्तारी व जारी कार्रवाई पर आख्या देने में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर, लखनऊ के खिलाफ कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्या की कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर लखनऊ के खिलाफ 10 दिन के भीतर कार्रवाई करने व आरोपी के खिलाफ जारी कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया है।



कोर्ट ने निर्धारित समय सीमा में आदेश का पालन नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट को संदर्भित करने की चेतावनी भी दी है। अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की गई है। कोतवाली नगर के ओमनगर के रहने वाले परिवादी आदर्श मिश्रा ने आठ मार्च साल 2019 को अदालत में एनआई एक्ट का मुकदमा पेश किया था। परिवादी के आरोप के मुताबिक लखनऊ के कृष्णा नगर थाने के मानस नगर निवासी आरोपी रजनीश शर्मा ने जमीन दिलाने के नाम पर उनसे 3.75 लाख रुपये ले लिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप है कि रजनीश ने जमीन नहीं दी। पैसा वापस मांगने पर आरोपी ने परिवादी आदर्श मिश्र को 3.75 लाख का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। पैसा न मिलने पर उन्होंने अदालत की शरण ली। कोर्ट ने आरोपी को एनआई एक्ट के केस में तीन अगस्त 2019 को सुनवाई के लिए तलब करने का आदेश दिया था। इसके बाद आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो अदालत ने सात अप्रैल 2022 को गैर जमानती वारंट का आदेश जारी दिया।
विज्ञापन
Trending Videos


परिवादी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गत 26 अगस्त को छह माह के भीतर मामले का निस्तारण करने का निर्देश मजिस्ट्रेट कोर्ट को जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुलिस कमिश्नर लखनऊ को आरोपी रजनीश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed