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Sultanpur News: गैंगस्टर केस में बचाव पक्ष को बहस का अंतिम अवसर
Thu, 13 Aug 2026 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 13 Aug 2026 12:21 AM IST
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सुल्तानपुर। सराफा व्यवसायी भरतजी सोनी के ज्वेलरी शोरूम से हुई डकैती से जुड़े गैंगस्टर के मुकदमे में फाइनल बहस के लिए मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस नहीं की गई। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने बचाव पक्ष को बहस के लिए अंतिम अवसर देते हुए 14 अगस्त की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानी नगर के रहने वाले आरोपी विपिन सिंह व सह आरोपी सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी, पुष्पेंद्र सिंह, विनय शुक्ल, अरविंद यादव, दुर्गेश प्रताप सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, अंकित यादव, अरबाज, फुरकान के खिलाफ कोतवाली नगर के तत्कालीन थाना प्रभारी ने एक मई 2025 को गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र भी पेश किया है। (संवाद)
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अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानी नगर के रहने वाले आरोपी विपिन सिंह व सह आरोपी सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी, पुष्पेंद्र सिंह, विनय शुक्ल, अरविंद यादव, दुर्गेश प्रताप सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, अंकित यादव, अरबाज, फुरकान के खिलाफ कोतवाली नगर के तत्कालीन थाना प्रभारी ने एक मई 2025 को गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र भी पेश किया है। (संवाद)
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